बालक बालिकाओं के अश्लील वीडियो सोशल मीडिया के माध्यम से शेयर करने वाले आरोपी कमल लोबानिया को गिरफ्तार कर भेजा जेल
अमेरिका के मेटा.इंक द्वारा गृह मंत्रालय, भारत सरकार के माध्यम से दी गई टिपलाइन सूचना के अंतर्गत, बालक बालिकाओं के अश्लील वीडियो. सोशल मिडिया के माध्यम से Facebook/Instagram पर विभिन्न् ग्रुपो में जुडकर उक्त अश्लील विडियो CSEAM (Child sexual exploitative and abuse material) डाउनलोड करने एवं व्हाट्सएप पर विभिन्न ग्रुप बनाकर अन्य लोगों को शेयर करने वाला आरोपी कमल लोबानिया निवासी इंदौर को राज्य सायबर सेल इन्दौर द्वारा गिरफ्तार करने पर न्यायालय द्वारा उसे इंदौर की सेंट्रल जेल में भेजा गया।
• Facebook/Instagram द्वारा प्रदाय जानकारी में चिन्हित था अपराधी ।
• CSEAM (Child sexual exploitative and abuse material)
से संबंधित कंटेंट Facebook/Instagram के विभिन्न् ग्रुपो के माध्यम से शेयर आरोपी कमल कर रहा था। जिसकी सायबर टिपलाईन शिकायत युनाईडेट स्टेट द्वारा स्टेट सायबर सेल इन्दौर को प्राप्त हुई थी ।
• Meta Inc,(Facebook/Instagram) द्वारा दी गयी थी जानकारी ।
• आरोपी द्वारा Facebook/Instagram के माध्यम से प्रतिबंधित CSEAM (Child sexual exploitative and abuse material) को डाउनलोड करके अन्य युजर को शेयर कर रहा था ।
राज्य सायबर पुलिस जोन इंदौर द्वारा सायबर अपराधियों के विरूद्व जारी आपरेशन नयन के अंतर्गत अपराधियो की धऱपकड के संबंध में दिये गये दिशा-निर्देशो पर से निरीक्षक अंजू पटेल एवं उनकी टीम के सउनि रामप्रकाश बाजपेई तथा आर. रमेंश भिडे के द्वारा गहन तकनीकी विश्लेषण करते हुये भारत सरकार गृह- मंत्रालय के सायबर टीपलाईन के माध्यम से प्राप्त हुई शिकायत में जिसमें नाबालिग बच्चों के साथ यौन शोषण करते हुये अश्लील विडियो डाउनलोड करने एवं शेयर की जानकारी पर से अपराध क्रमांक 168/25 धारा 67,67ए,67 बी आई.टी.एक्ट का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया ।
अपराध की गंभीरता को देखते हुये तकनीकी विश्लेषण कर आरोपी कमल लोबानिया पिता रामरतन लोबानिया उम्र 31 साल निवासी इंदौर म.प्र. की पतारसी कर शिकंजे में लेकर अपराध के संबंध में पुछताछ करने पर उसके द्वारा बताया गया कि उसे चाईल्ड पोनोग्राफी से संबंधित विडियो Facebook/Instagram के ग्रुपो के माध्यम से प्राप्त हुआ था जिसे डाउनलोड करने के बाद उसके द्वारा अन्य व्यक्ति को शेयर किया गया था। आरोपी से अपराध में उपयोग किया मोबाइल फोन एवं सिम जप्त किया गया।
सराहनीय भुमिका - निरीक्षक अंजू पटेल एवं सउनि रामप्रकाश बाजपेई तथा आर. रमेंश भिडे
सावधानिया –
1 सोशल मिडिया पर आई ब्लयु कलर की लिंक पर क्लिक ना करे ।
2 व्हाट्स-अप / टेलीग्राम/Facebook/Instagram पर किसी भी CSEAM (नाबालिग बच्चों के अश्लील विडियो) प्रसारित करने वाले ग्रुप से ना जुडे ।
3 किसी भी प्रकार के अश्लील कंटेंट को सोशल मीडिया पर अपलोड, डाउनलोड एवं प्रसारित करना कानूनन अपराध है ।
4.यदि किसी सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर नाबालिक बच्चो के अश्लील कंटेंट अपलोड है तो उसकी शिकायत WWW.CYBERCRIME.GOV.IN पर करे साथ ही साइबर हेल्प लाइन नंबर 1930 पर भी शिकायत कर सकते है ।

