मालेगांव ब्लास्ट केस में साध्वी प्रज्ञा समेत सभी आरोपी बरी, नहीं मिले कोई सबुत

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मुंबई. मुंबई की एक स्पेशल कोर्ट आज मालेगांव 2008 बम धमाके के मामले में फैसला सुनाया. इस केस में सभी 7 आरोपियों को बरी कर दिया गया है. इनमें पूर्व भाजपा सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित, रिटायर्ड मेजर रमेश उपाध्याय, सुधाकर चतुर्वेदी, अजय राहिरकर, सुधाकर धर द्विवेदी और समीर कुलकर्णी शामिल थे.
स्पेशल जज लाहोटी ने फैसला सुनाते हुए कहा, 'कुछ आरोप अदालत द्वारा खारिज किए गए हैं, जबकि कुछ स्वीकार किए गए हैं. बचाव पक्ष का यह तर्क कि ATS का कालाचौकी कार्यालय एक पुलिस स्टेशन नहीं है, को अदालत ने अस्वीकार कर दिया है. अदालत इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि बम मोटरसाइकिल के बाहर रखा गया था, न कि अंदर." -कोर्ट ने सभी सात आरोपियों को बरी कर दिया. अदालत ने कहा कि 'कोई भी सबूत विश्वसनीय नहीं है.'
कोर्ट ने कहा, 'कुछ मेडिकल प्रमाण पत्र अवैध चिकित्सकों की ओर से जारी किए गए हैं, जिन्हें साबित किया जाना जरूरी है. कोई सबूत उपलब्ध नहीं है जिससे यह साबित हो कि पुरोहित RDX लाया था या बम असेंबल किया गया था. यह भी स्पष्ट नहीं है कि बम वाली मोटरसाइकिल किसने खड़ी की, जबकि इलाका रमजान के चलते पहले से सील किया गया था. घटना के बाद की स्थिति में- पत्थरबाजी किसने की, नुकसान किसने पहुंचाया, पुलिस की बंदूक छीनने की घटनाएं- इन पर कोई स्पष्ट सबूत नहीं है.'
स्पेशल जज लाहोटी ने फैसला सुनाते हुए कहा, 'कुछ आरोप अदालत द्वारा खारिज किए गए हैं, जबकि कुछ स्वीकार किए गए हैं. बचाव पक्ष का यह तर्क कि ATS का कालाचौकी कार्यालय एक पुलिस स्टेशन नहीं है, को अदालत ने अस्वीकार कर दिया है. अदालत इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि बम मोटरसाइकिल के बाहर रखा गया था, न कि अंदर.'
साभार आज तक

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