Forex मार्केट में इन्वेस्टमेंट के नाम से 4 करोड़ 85 लाख रूपए की ठगी करने वाली अंतर्राजीय शातिर गैंग क्राइम ब्रांच इंदौर की कार्यवाही में गिरफ्तार

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 04 गुना प्रोफित देने के नाम से लिए थे फरियादी से 4 करोड़ 85 लाख रुपए।
लिंक भेजकर कराया था  फोरेक्स मार्केट का सॉफ्टवेयर डाउनलोड।
क्राइम ब्रांच की कार्यवाही में आरोपी खाताधारक एवं साथी सहित कुल 03 आरोपीगण नागपुर (महाराष्ट्र) एवं रायपुर (छत्तीसगढ़) से धाराएं।
आरोपीगणों के विरुद्ध थाना अपराध शाखा जिला इंदौर में पंजीबद्ध है धोखाघड़ी सहित अन्य धाराओं में अपराध।
पुलिस रिमांड में की जा रही है पूछताछ अन्य खुलासे होने की संभावना।
इंदौर शहर में ऑनलाइन फ्रॉड और धोखाधड़ी संबंधी अपराधों पर अंकुश लगाने हेतु वरिष्ठ अधिकारियों के दिशा निर्देशन में क्राईम ब्रांच इंदौर पुलिस के द्वारा ऑनलाइन फ्रॉड एवं सोशल मीडिया संबंधित अपराधों में आरोपियों के विरुद्ध लगातार कार्यवाही की जा रही है। इसी अनुक्रम में अपराध शाखा में इंदौर के व्यापारी फरियादी ने शिकायत की थी की अज्ञात व्यक्ति ने वाट्सअप ग्रुप में ऐड करके फॉरेक्स शेयर मार्केट के फर्जी प्रॉफिट दिखाकर कई गुना प्रॉफिट का विश्वास दिलाया और ठग गैंग के सदस्य ने फरियादी को कॉल पर कहा कि आप ट्रायल करके देखिए की कितना प्रॉफिट होता है , और वाट्सअप पर लिंक के माध्यम से Mstock Max सॉफ्टवेयर फाइल भेजी और कहा कि इसे डाउनलोड करें, ये फोरेक्स मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने वाला Mstock Max नाम का सॉफ्टवेयर है जिसे फरियादी स्वयं बैलेंस और प्रॉफिट चेक कर सकेंगे, फरियादी के द्वारा 10 हजार रुपए का इन्वेस्टमेंट किया और सॉफ्टवेयर में चेक करते 10 हजार से 40 हजार का प्रॉफिट दिखा, उसके बाद ठग गैंग के द्वारा फरियादी से कहा की छोटे प्रॉफिट की जगह बडा अमाउंट इन्वेस्ट करके ज्यादा बडा प्रॉफिट कमाइए, फरियादी के द्वारा लालच में आकर ठग गैंग के द्वारा बताए बैंक अकाउंट में 4 करोड़ 85 लाख रुपए ट्रांसफर कर, M stock Max एप में फर्जी प्रॉफिट 16 करोड़ का देखा और जब अमाउंट विड्रावल करने की प्रोसेस की तो अमाउंट विड्रॉल नही हुआ और ठग गैंग  संपर्क तोडते हुए फरियादी के साथ धोखाधड़ी की गई।
फरियादी की शिकायत पर अपराध शाखा इंदौर के अपराध धारा 318(4), 316(2), 316(5), 61 BNS का अपराध पंजीबद्ध किया गया।
उक्त अपराध में क्राइम ब्रांच इंदौर के द्वारा आरोपी को तकनीकी जानकारी निकालते हुए खाताधारक आरोपी (1). आर्यन गुप्ता पिता नरेश निवासी नागपुर महाराष्ट्र एवं साथी (2). मोहम्मद फेज पिता शकील  निवासी मोटी नगर, रायपुर छत्तीसगढ़, (3). मोहम्मद आमिर पिता फिरोज जाटू निवासी लैंड नगर, नागपुर, महाराष्ट्र को गिरफ्तार कर आरोपीगणों को न्यायालय पेश करते हुए 10 दिन का पुलिस रिमांड प्राप्त कर आरोपी से पूछताछ की जा रही है, विवेचना के आधार पर प्रकरण में अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।
 "साइबर एडवाइजरी"
(1).  अच्छे मुनाफे के लालच में शेयर एडवाइजरी कंपनी की विश्वसनीयता की जांच किए बिना कभी भी इन्वेस्टमेंट न करें।
(2). ट्रेडिंग हेतु "सेबी" द्वारा समय समय पर जारी निर्देशों एवं  नियमों का पूरा ध्यान रखें ।
(3). अपने ट्रेडिंग डीमेट अकाउंट के आईडी –पासवर्ड अनजान व्यक्ति से साझा न करे।
(4). सोशल मीडिया ग्रुप में दिखाए गए लुभावने ऑफर्स के लालच में आकर किसी भी टेलीग्राम, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, फेसबुक आदि में प्राप्त फर्जी लिंक पर क्लिक न करें और फर्जी लिंक माध्यम से प्राप्त apk software को भी डाउनलोड न करे।
(5). किसी भी तरह से फ्रॉड होने पर तत्काल अपने नजदीकी थाने या Ncrp पोर्टल/1930 पर कॉल या क्राइम ब्रांच इंदौर पुलिस की साईबर हेल्पलाइन पर कॉल करे।

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