केंद्र सरकार ने जारी किए दिशा निर्देश, 'डॉक्टर पर हिंसा हुई तो 6 घंटे के अंदर FIR होगी...'

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नई दिल्ली. कोलकाता में ट्रेनी महिला डॉक्टर की रेप के बाद हत्या किए जाने से डॉक्टर्स में नाराजगी है. इस बीच, केंद्र सरकार ने डॉक्टर्स की सुरक्षा को लेकर सख्ती दिखाई है और स्वास्थ्य संस्थानों को दिशा-निर्देश जारी किए हैं. स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि अगर डॉक्टर्स पर हमला या हिंसा होती है तो 6 घंटे के अंदर संस्थानों को संबंधित के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवानी होगी. 
स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक, डॉक्टर्स पर हमले के मामलों में सख्त एक्शन लिया जाएगा और 6 घंटे के अंदर एफआईआर दर्ज की जाएगी. स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी स्वास्थ्य संस्थानों को मेमो भेज दिया है. इसमें कहा गया है कि किसी भी डॉक्टर पर हिंसा की स्थिति में घटना के 6 घंटे के भीतर एफआईआर दर्ज करवाई जाए. इसकी जिम्मेदारी संस्था के प्रमुख की होगी.
कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में 9 अगस्त की रात 31 साल की ट्रेनी महिला डॉक्टर का शव बरामद किया गया था. शरीर पर चोट के निशान थे और खून बह रहा था. जांच में पता चला कि डॉक्टर से रेप किया गया, उसके बाद हत्या कर दी गई. पुलिस ने आरोपी संजय को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया. घटना के बाद डॉक्टर्स ने सुरक्षा को लेकर सवाल उठाए और हड़ताल शुरू कर दी. हाईकोर्ट ने मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी. डॉक्टर्स का कहना है कि हमारी सुरक्षा को प्राथमिकता में रखा जाए और केंद्रीय प्रोटेक्शन एक्ट को लागू किया जाए. इस सिलसिले में डॉक्टर्स के संगठन ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से भी मुलाकात की थी. 
साभार आज तक

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