सड़क दुर्घटना में मृतक एवं घायल को मिला 26 लाख रुपए से अधिक का मुआवज़ा
सूर्या परमार शुजालपुर
दिनांक 17 मई 2024 को रात्रि लगभग 8:30 बजे, आवेदक बबीता बाई मेवाड़ा निवासी पानखेड़ी के पति धर्मेंद्र मेवाड़ा एवं दिनेश मेवाड़ा निवासी महुआखेड़ी मोटरसाइकिल से कालापीपल से आष्टा किसी कार्यक्रम में जा रहे थे।
जैसे ही वे आष्टा-शुजालपुर मार्ग स्थित ग्राम तिलावद के समीप पहुंचे, तभी कार क्रमांक MP 04 EC 3039 के चालक सौरभ ने अपनी कार को तेज गति और लापरवाहीपूर्वक चलाते हुए सामने से मोटरसाइकिल में टक्कर मार दी। इस हादसे में धर्मेंद्र मेवाड़ा की मौके पर ही मृत्यु हो गई तथा दिनेश मेवाड़ा गंभीर रूप से घायल हो गए।
इस दुर्घटना के संबंध में क्षतिपूर्ति दावा श्री महाजनसिंह परमार एवं राजपालसिंह राजपूत, एडवोकेट्स द्वारा माननीय मोटरयान दुर्घटना दावा अधिकरण, शुजालपुर में माननीय सदस्य श्रीमती सपना पोर्ते के समक्ष प्रस्तुत किया गया था।
एडवोकेट्स द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य और तर्कों से सहमत होते हुए, माननीय न्यायालय ने मृतक धर्मेंद्र मेवाड़ा के वारिसों — बबीता मेवाड़ा एवं अन्य परिजनों — को ₹22,31,620/- तथा घायल दिनेश मेवाड़ा को ₹4,19,125/-, इस प्रकार कुल ₹26,50,745/- की क्षतिपूर्ति राशि बीमा कंपनी से दिलाने का आदेश पारित किया।
साथ ही, न्यायालय ने आवेदन प्रस्तुति की तारीख से 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी प्रदान करने के निर्देश दिए हैं।

