चायना धागे (मांझा) का पतंगबाजी में उपयोग पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 (2) के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी

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चायना धागे से पंतग उड़ाते हुए पाये जाने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध प्रतिबंधात्मक एवं चालानी कार्यवाही किये जाने हेतु दल का गठन किया गया
दिलीप पाटीदार 
धार  कलेक्टर श्री प्रियंक मिश्रा द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 (2) के तहत जारी प्रतिबंधात्मक आदेशानुसार जन-धन, पशु-पक्षियों एवं जनमानस के स्वास्थ्य हित के लिए जिला धार में पंतगबाजी में चायना धागे (मांझा)/नायलोन डोर का विक्रय एवं उपयोग को प्रतिबंधित किया गया है।
अनुविभागीय दंडाधिकारी धार द्वारा चायना धागे (मांझा) नायलोन डोर का विक्रय एवं क्षेत्रांतर्गत मैदान, गली, घरों की छतो इत्यादी पर चायना डोर से पंतग उड़ाते हुए पाये जाने पर संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध प्रतिबंधात्मक एवं चालानी कार्यवाही किये जाने हेतु दल का गठन किया गया हैं।
दल क्रमांक 01 एवं 02 हेतु नोडल अधिकारी श्री आशीष राठौर, कार्यपालिक दण्डाधिकारी धार 9907560696, दल क्रमांक 03 एवं 04 हेतु श्री जागर रावत, नायब तहसीलदार धार एवं दल क्रमांक 05 हेतु नोडल अधिकारी सुश्री महिमा मिश्रा, नायब तहसीलदार केसूर रहेगे। उक्त दल उल्लंघन की स्थिति में चालानी कार्यवाही एवं दण्डात्मक कार्यवाही करते हुए की गई कार्यवाही से नोडल अधिकारी एवं अनुविभागीय दंडाधिकारी धार को समय समय पर अवगत कराऐगे।
 ड्यूटी पर कार्यरत समस्त कार्यपालिक दण्डाधिकारी सहयोगी अधिकारी/कर्मचारी चायना धागे (मांझा)/नायलोन डोर का विक्रय एवं उपयोग के प्रतिबंध संबंधी अपने क्षेत्र की छोटी से छोटी घटना की जानकारी तथा कानून व्यवस्था की स्थिति में त्वरित माध्यम (यथा मोबाईल, वायरलेस) अनुविभागीय दंडाधिकारी धार को समय-समय पर अवगत कराते रहेंगे तथा सूचना देने के लिये त्वरित माध्यम का उपयोग करेंगे और चलायमान दूरभाष से सतत् सम्पर्क में रहेंगे।

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