प्राइवेट वीडियो लीक मामले में राखी सावंत को नहीं मिली अग्रिम जमानत

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आदिल दुर्रानी द्वारा दायर की गई शिकायत कि एक्ट्रेस ने उनके प्राइवेट वीडियो लीक है, इस मामले पर मुंबई के सेशन कोर्ट ने राखी की अग्रिम जमानत खारिज कर दी है। राखी पर भारतीय दंड संहिता और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मानहानि सहित अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था। शिकायत के मुताबिक 2 वीडियोज सावंत ने दिखाए थे 25 अगस्त 2023 में। 
सावंत ने गिरफ्तारी पूर्व जमानत याचिका दायर की जिसमें कहा गया कि उनके पति उत्पीड़न सहित आरोपों का सामना कर रहे थे। उन्होंने आगे कहा कि उनके खिलाफ कोई अपराध नहीं बनाया गया था और उन्होंने जांच में सहयोग किया था। प्रॉसिक्शन ने यह कहते हुए उनकी याचिका का विरोध किया कि उन्होंने वीडियो व्हाट्सएप पर शेयर किए थे। अदालत ने सावंत के खिलाफ दायर इसी तरह के एक मामले पर विचार किया और यह भी कहा कि अभी उस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को जब्त नहीं किया गया है।
आदिल की रिपोर्ट के मुताबिक राखी ने जानबूझकर वो वीडियो एक टीवी शो पर दिखाया जिसमें दोनों के इंटीमेट मोमेंट्स थे। हर वीडियो 25-30 मिनट लंबा था। वहीं राखी के वकील के मुताबिक इस वीडियो के बाद से आदिल पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। वीडियो को आदिल ने रिकॉर्ड किया है तो इसलिए सेक्शन 67 ए के मुताबिक वह भी अपराधी हैं। हालांकि वीडियो जो रिलीज हुआ उसमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि कानून का उल्लंघन हुआ है।
बता दें कि अदालत ने पिछले साल 29 नवंबर को सावंत को गिरफ्तारी से अंतरिम राहत दी थी। अदालत ने सावंत के आवेदन को खारिज करने के बाद उन्हें हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का समय देने के लिए अंतरिम संरक्षण 11 जनवरी, 2024 तक बढ़ा दिया।
साभार लाइव हिन्दुस्तान

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