ऑनलाइन मंचों पर अश्लीलता रोकने सख्त कार्रवाई के संकेत

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सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को अश्लील, अभद्र व बाल यौन शोषण सामग्री पर चेतावनी
नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया कंपनियों को अश्लीलता, अभद्रता एवं बाल यौन शोषण से जुड़ी सामग्री को लेकर सख्त चेतावनी दी है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि यदि डिजिटल मंचों पर इस प्रकार की अवैध सामग्री के विरुद्ध तत्काल और प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई, तो संबंधित कंपनियों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की ओर से जारी परामर्श में कहा गया है कि सोशल मीडिया कंपनियां अपने-अपने प्लेटफॉर्म पर मौजूद सामग्री की नियमित समीक्षा करें और अश्लील, पोर्नोग्राफिक, पीडोफिलिक अथवा गैरकानूनी कंटेंट को तुरंत हटाएं।
मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 तथा आईटी नियम 2021 के तहत सोशल मीडिया कंपनियों की यह कानूनी जिम्मेदारी है कि वे अपने मंचों को सुरक्षित रखें। नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित प्लेटफॉर्म के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
सरकार का कहना है कि बच्चों और समाज को डिजिटल माध्यमों पर फैल रही अश्लीलता से बचाना प्राथमिकता है। यदि प्लेटफॉर्म अपने दायित्वों का पालन नहीं करते हैं, तो उन्हें भारतीय न्याय संहिता सहित अन्य कानूनों के तहत दंडात्मक कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है।
रणजीत टाइम्स विशेष
डिजिटल स्वतंत्रता के साथ डिजिटल जिम्मेदारी भी जरूरी
बच्चों की सुरक्षा सर्वोपरि
कानून से ऊपर कोई नहीं
— संपादकीय/राष्ट्रीय डेस्क
रणजीत टाइम्स
-आपका गोपाल गावंडे

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