सुप्रीम कोर्ट ने बिल लटकाने पर केरल और पश्चिम बंगाल के राज्यपालों से मांगा जवाब
नई दिल्ली। लंबित विधेयकों के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केरल और पश्चिम बंगाल के राज्यपालों को नोटिस जारी किया है। दोनों राज्यों की सरकारों ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि राज्यपालों की मंजूरी ना मिलने की वजह से 8 से ज्यादा विधेयक पिछले एक साल से लटके हैं। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने गृह मंत्रालय के साथ ही दोनों राज्यपालों को नोटिस जारी किया है।
राज्यों ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि राज्यपाल बिलों को मंजूरी ना देने की कोई वजह भी नहीं बता रहे हैं। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच मामले की सुनवाई कर रही थी। केरल सरकार की तरफ से कोर्ट में वरिष्ठ वकील केके वेणुगोपाल पेश हुए थे। पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से सीनियर वकील अभिषेक मनु सिंघवी और जयदीप गुप्ता ने तर्क रखे। उन्होंने कहा कि जब भी सुप्रीम कोर्ट में ममले को लिस्ट किया गया राज्यपाल ने विधेयकों को राष्ट्रपति के पास भेज दिया।
साभार लाइव हिन्दुस्तान