भिंड फरियादी के साथ मारपीट और पेशाब पिलाने के आरोपों पर आज उच्च न्यायालय खंडपीठ ग्वालियर में होगी सुनवाई
फरियादी पक्ष से अधिवक्ता अनिल कुमार जाटव और आरोपी पक्ष से अधिवक्ता अनिल मिश्रा रहेंगे आमने - सामने
ब्यूरो चीफ दिव्यानंद अर्गल
ग्वालियर :- भिण्ड शहर का बहुचर्चित केस मारपीट और पेशाब कांड में आरोपी आलोक शर्मा के द्वारा प्रस्तुत जमानत याचिका पर सुनवाई आज है जिसमें आरोपी के अधिवक्ता अनिल मिश्रा एवं फरियादी की ओर से अधिवक्ता अनिल कुमार जाटव अपना अपना पक्ष रखेंगे, आपको बता दें भिंड जिले के अटेर तहसील अंतर्गत सुरपुरा ग्राम निवासी दलित व्यक्ति ज्ञानसिंह जाटव ने आरोप लगाया था कि उनके साथ आरोपियों के द्वारा मारपीट और जबरन पेशाब पिलाई गई जिसको लेकर सुरपुरा थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई और आरोपियों को जेल भेजा गया उसके बाद आरोपी आलोक शर्मा ( निवासी दतावली, भिंड ) न्यायालय - विशेष न्यायाधीश (एस.सी.एस.टी. एक्ट), भिण्ड म०प्र० ने जमानत याचिका खारिज कर दी थी, उसके बाद आरोपी आलोक शर्मा के द्वारा उच्च न्यायालय खंडपीठ ग्वालियर में जमानत याचिका लगाई गई थी जिसकी सुनवाई 6 नवंबर 2025 को है आरोपी पक्ष से अधिवक्ता अनिल मिश्रा के द्वारा दलीलें दी जाएंगे तो वहीं फरियादी पक्ष से अधिवक्ता अनिल कुमार जाटव के द्वारा फरियादी का पक्ष रखा जाएगा ,
उच्च न्यायालय खंडपीठ ग्वालियर में आज की सुनवाई बहुत अहम मानी जाएगी
कुछ समय पहले अधिवक्ता अनिल मिश्रा के द्वारा आरोपी के परिवार वालों को वादा किया था कि 10 दिन के अंदर आरोपी आलोक शर्मा की जमानत कवाकर घर पर ले आएंगे अब देखना यह होगा कि आज की सुनवाई में क्या निर्णय निकलता है, क्या आरोपी पक्ष के अधिवक्ता अनिल मिश्रा आरोपी की जमानत करने में सफल होंगे या फरियादी पक्ष के अधिवक्ता अनिल कुमार जाटव जमानत आज का खारिज करवाने में सफल होंगे , इस केस की सुनवाई पर सभी की आंखें टिकी हुई है आगे सबको बेसब्री से इस केस के निर्णय का इंतजार रहेगा |

