समय सीमा समाप्त होने के बावजूद AAP नेता अमानतुल्ला खान कर रहे थे प्रचार! दर्ज हुई एफआईआर

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नई दिल्ली. दिल्ली विधानसभा चुनाव से एक दिन पहले मंगलवार को ओखला से आम आदमी पार्टी (AAP) के वर्तमान विधायक और उम्मीदवार अमानतुल्ला खान के लिए पुलिस ने आदर्श आचार संहिता (Model Code of Conduct) के उल्लंघन के आरोप में एफआईआर दर्ज की. AAP नेता पर 3 फरवरी, 2025 की शाम 6 बजे चुनाव प्रचार की समय सीमा समाप्त होने के बावजूद अपने विधानसभा क्षेत्र में कैम्पेनिंग करने का आरोप है. 
दिल्ली पुलिस के मुताबिक अमानतुल्ला खान अपने 100 से ज्यादा समर्थकों के साथ मंगलवार देर रात चुनाव प्रचार कर रहे थे. निर्वाचन आयोग के नियम के मुताबिक मतदान की तारीख से 48 घंटे पहले चुनाव प्रचार की समय सीमा समाप्त हो जाती है. यानी दिल्ली में 3 फरवरी की शाम 6 बजे से चुनाव प्रचार पर रोक लागू थी. जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 126 के तहत, 3 फरवरी की शाम 6 बजे से मतदान समाप्त होने तक किसी भी व्यक्ति या किसी भी पार्टी को दिल्ली में सार्वजनिक बैठक या चुनाव प्रचार करने की अनुमति नहीं है.
फिर भी आम आदमी पार्टी के नेता ने आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए चुनाव प्रचार किया. दिल्ली पुलिस ने ओखला से मौजूदा AAP विधायक अमानतुल्ला खान के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 (लोक सेवकों द्वारा दिए गए आदेशों की अवहेलना) और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 126 (चुनाव प्रचार पर प्रतिबंध) के तहत एफआईआर दर्ज की है. AAP विधायक अमानतुल्ला खान की दिल्ली पुलिस के साथ नोकझोंक भी हुई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है.
साभार आज तक

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