COTPA अधिनियम के तहत तंबाकू विक्रेताओं पर कार्यवाही, अवैध चाइनीज मांझे की भी सघन जांच
झाबुआ। कलेक्टर नेहा मीना के निर्देशानुसार जिले में तंबाकू निषेध एवं नियंत्रण अधिनियम, 2003 की धारा 6 (ख) के सुसंगत प्रावधानों के अंतर्गत शैक्षणिक संस्थानों के आसपास तंबाकू उत्पादों का विक्रय करने वाले दुकानदारों के विरुद्ध सघन एवं सतत कार्यवाही की जा रही है।
इस अभियान के अंतर्गत मेघनगर क्षेत्र में 05 दुकानों पर चालानी कार्यवाही करते हुए कुल ₹1000 का जुर्माना वसूल किया गया। पेटलावद में 05 दुकानों पर चालानी कार्यवाही कर ₹1500 का जुर्माना वसूला गया तथा लगभग 3.50 किलोग्राम तंबाकू सामग्री जप्त की गई। राणापुर क्षेत्र में भी नियमानुसार संबंधित दुकानदारों के विरुद्ध कार्यवाही की गई।
झाबुआ नगर में दुकानदारों को तंबाकू नियंत्रण कानून के प्रावधानों की जानकारी देते हुए सख्त समझाइश दी गई तथा लगभग 5 किलोग्राम तंबाकू सामग्री जप्त की गई। थांदला में 7 दुकानों पर चालानी कार्यवाही करते हुए कुल ₹1400 का जुर्माना वसूल किया गया एवं जप्ती की कार्यवाही की गई।
इसी क्रम में कलेक्टर नेहा मीना के निर्देशानुसार अवैध चाइनीज मांझे के विक्रय एवं भंडारण को लेकर भी सघन जांच अभियान चलाया गया। जांच के दौरान जिले में कहीं भी चाइनीज मांझा प्राप्त नहीं हुआ।
प्रशासन द्वारा स्पष्ट किया गया कि जनस्वास्थ्य, विद्यार्थियों की सुरक्षा एवं आम नागरिकों के जीवन की रक्षा के दृष्टिगत इस प्रकार की कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी तथा नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जाएगी।

