SC से अनिल अंबानी को करारा झटका, चुकाने होंगे 8000 करोड़
नई दिल्ली। अनिल अंबानी की रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर को बुधवार को उस समय करारा झटका लगा, जब सुप्रीम कोर्ट ने तीन साल पुराने अपने ही फैसले को निरस्त कर दिया। कोर्ट ने दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) द्वारा उनकी सहायक कंपनी दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड (DAMEPL) को दी गई ऑरिजिनल आर्बिट्रल अवॉर्ड की पूरी राशि चुकाने का निर्देश दिया। आपको बता दें कि यह राशि पहले 2,782 करोड़ रुपये थी, जो ब्याज के साथ बढ़कर 8,000 करोड़ रुपये हो गई है। मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति बी आर गवई और जस्टिस सूर्यकांत की पीठ ने यह फैसला सुनाया है।
आपको बता दें कि पहले के फैसले में दिल्ली मेट्रो के साथ विवाद में अनिल अंबानी समूह की कंपनी को 8,000 करोड़ रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया गया था। शीर्ष अदालत ने कंपनी को पहले ही प्राप्त हो चुके लगभग 2,500 करोड़ रुपये को वापस वसूल करने के लिए कहा और माना कि पिछले फैसले के कारण न्याय नहीं हो सका।
पीठ ने कहा, ‘‘इस न्यायालय की दो-न्यायाधीशों की पीठ के फैसले, जिसने उच्च न्यायालय की खंडपीठ के फैसले में हस्तक्षेप किया, के परिणामस्वरूप न्याय नहीं हो सका। खंड पीठ के फैसले को रद्द करते हुए इस न्यायालय ने एक स्पष्ट रूप से अवैध आदेश को बहाल कर दिया, जिसने एक सार्वजनिक इकाई पर अत्यधिक दायित्व थोप दिया।’’ न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति सूर्यकांत की सदस्यता वाली पीठ ने कहा कि सुधारात्मक याचिका पर अनुच्छेद 142 के तहत शक्ति का प्रयोग का जरूर हो जाता है।
साभार लाइव हिन्दुस्तान