इंदौर में आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई: 18 में से 17 शराब दुकानों पर ₹43.75 लाख का जुर्माना, एक प्रकरण शेष
राजेश धाकड़
शराब दुकानों पर मूल्य उल्लंघन को लेकर जिला आबकारी विभाग ने सख्ती जारी रखी है। एमआरपी से अधिक या एमएसपी से कम दर पर मदिरा बिक्री करने वाली दुकानों के खिलाफ विभाग द्वारा की गई जाँच में 18 दुकानों पर अनियमितता के प्रमाण मिले थे। इनमें से अब तक 17 दुकानों पर कुल ₹43.75 लाख का जुर्माना अधिरोपित किया जा चुका है।
आज 9 दुकानों पर ₹22.95 लाख का जुर्माना
अधिकारिक जानकारी के अनुसार, सोमवार को 9 और दुकानों पर जुर्माना लगाते हुए संबंधित प्रकरणों का निराकरण कलेक्टर श्री आशीष सिंह द्वारा किया गया। सहायक आबकारी आयुक्त श्री अभिषेक तिवारी द्वारा यह जानकारी साझा की गई।
जिन दुकानों पर जुर्माना लगाया गया, उनका विवरण इस प्रकार है:
स्थान जुर्माना राशि (₹)
काछी मोहल्ला ₹1,37,267,जीपीओ चौराहा ₹1,99,698,शिवनी ₹66,596,छावनी ₹2,96,396,परदेशीपुरा क्र. 2 ₹2,53,727,हातोद क्र. 1 ₹1,79,138,रेती मंडी चौराहा ₹2,72,981,साजन नगर ₹2,63,185,ट्रांसपोर्ट नगर ₹6,96,983
???? कुल 9 दुकानों पर ₹43,75,785 का जुर्माना अधिरोपित।
तीन दिन पहले 8 दुकानों पर हुई थी ₹20.82 लाख की कार्रवाई
इससे पहले, तीन दिन पूर्व 8 दुकानों पर ₹20.82 लाख का जुर्माना लगाया गया था। इस प्रकार, 18 में से 17 दुकानों के प्रकरणों का निपटारा कर कुल ₹43.75 लाख का अर्थदंड वसूला जा चुका है। शेष 1 प्रकरण का निराकरण भी शीघ्र किया जाएगा।
उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा सर्वोपरि
सहायक आबकारी आयुक्त ने स्पष्ट किया कि प्रत्येक शराब दुकान पर रेट लिस्ट प्रदर्शित की गई है और साथ ही QR कोड भी चस्पा है। उपभोक्ता इस QR कोड को स्कैन कर किसी भी ब्रांड व लेबल की शराब का अधिकतम और न्यूनतम विक्रय मूल्य जान सकते हैं।
???? विभाग ने आमजन से अपील की है कि वे निर्धारित दर से अधिक मूल्य पर मदिरा विक्रय की स्थिति में तत्काल शिकायत दर्ज कराएं।