बाल श्रम निषेध दिवस - बच्चों को स्कूल भेजें, नाबालिक बच्चों से मजदूरी करवाना अपराध है न्यायाधीश प्रीति जैन
दीपक तोमर
मंडलेश्वर ।अपने बच्चों को स्कूल अवश्य भेजे क्योंकि बच्चों को शिक्षा से वंचित करना और उनसे मजदूरी करवाना अपराध की श्रेणी में आता है।यह बात श्री अखिलेश जोशी प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मंडलेश्वर के निर्देश पर बाल श्रम निषेध दिवस के अवसर पर ग्राम पंचायत जलूद में निर्माणाधीन ब्रज विहार कॉलोनी में कार्य कर रहे श्रमिकों के बीच आयोजित विधिक साक्षरता शिविर में वरिष्ठ खंड न्यायाधीश एवं सचिव सुश्री प्रीति जैन ने कही।आपने बाल श्रम कानून की जानकारी देते हुए बताया कि नाबालिक बच्चों से मजदूरी करवाना कानूनी रूप से गलत है ऐसा करने पर मजदूरी करवाने वाले व्यक्ति पर कार्यवाही हो जाती है।इसलिए अपने फर्म ,होटल ,खेत, फैक्ट्री या अन्य व्यवसायिक उपक्रम में बाल श्रमिक नहीं रखे।ठनगांव पंचायत क्षेत्र में महू मंडलेश्वर मार्ग पर बन रही एक बहुमंजिला इमारत में कार्यरत मजदूरों के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा बाल श्रम निषेध दिवस पर आयोजित विधिक साक्षरता शिविर में वरिष्ठ खंड न्यायाधीश सुश्री प्रीति जैन ने श्रमिक वर्ग को बाल श्रम निषेध कानून की जानकारी देते हुए कहा कि पढ़ने लिखने की उम्र में बच्चों से मजदूरी नहीं कराएं उन्हें स्कूल जरूर भेजे सरकार द्वारा बच्चों को निशुल्क शिक्षा के साथ गणवेश साइकल जैसी योजनाएं चला रखी है बच्चों को दोपहर का भोजन भी दिया जाता है।आपने मजदूरों को ई श्रमिक कार्ड बनवाने आधार अपडेट कराने समग्र आईडी से आधार और मोबाइल नंबर लिंक करने की सलाह दी।इस अवसर पर पी एल वी जोजु मूरियाडन एवं दुर्गेश राजदीप निर्माणाधीन रिसोर्ट के ऑनर सुनीत अग्रवाल कॉलोनी के ठेकेदार मनीष कुशवाह सहित श्रमिक उपस्थित रहे।