होर्डिंग हादसा में मरने वालों की संख्या 14 हुई, मालिक के खिलाफ FIR

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मुंबई। मुंबई में हुई होर्डिंग घटना के बाद बचाव कार्य जारी है। मंगलवार को जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 14 पर पहुंच गई है। वहीं, घायलों की संख्या 74 बताई जा रही है। इस घटना में कुल 88 लोग पीड़ित हैं। महाराष्ट्र सरकार ने मृतकों के परिजनों को पांच लाख रुपये मुआवजा देने का ऐलान किया है। साथ ही घायलों के इलाज का खर्च भी सरकार उठाएगी।
घाटकोपर से आईं ताजा तस्वीरें बता रही हैं कि होर्डिंग के नीचे की वाहन दबे हुए है। साथ ही NDRF लगातार बचाव कार्य कर रही है। समाचार एजेंसी एएनआई से बातचीत में एक चश्मदीद ने बताया था, 'किसी बिल्डर का बड़ा होर्डिंग जब गिरा तब मैं वहीं था। वहां मौजूद सभी कार, बाइक और लोग उसमें फंसे हुए थे। हमने बाहर निकलने में लोगों की मदद की और किसी तरह बचाया।'
एनडीआरएफ अधिकारी गौरव चौहान ने एएनआई को बताया, 'घटना की जानकारी शाम 5 बजे मिली। एक बड़ा होर्डिंग पेट्रोल पंप पर गिर गया था। करीब 65 लोगों को बचा लिया गया है। एडीआरएफ ने तीन लोगों को बचाया है और मलबे में दबे चार शवों को बाहर निकाला है। हम किसी भी तरह की आग की घटना से बचने के लिए हाइड्रॉलिक या गैसोलीन का इस्तेमाल नहीं कर सके।'
उन्होंने आगे कहा, 'हम मलबे को हटाने के लिए क्रेनों का इस्तेमाल कर रहे हैं।' इधर, मुंबई पुलिस ने भारतीय दंड संहिता यानी IPC की धारा 305, 338, 337 और 34 के तहत मालिक भावेश भिड़े और अन्य लोगों के खिलाफ पंतनगर पुलिस स्टेशन में केस दर्ज कर लिया है। घटना पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ समेत कई लोगों ने दुख जाहिर किया है।
बीएमसी अधिकारियों के मुताबिक होर्डिंग का आकार 120 गुना 120 फुट था। 40 गुना 40 फुट से अधिक आकार की होर्डिंग लगाने की अनुमति नहीं है। उन्होंने कहा कि बीएमसी ने संबंधित होर्डिंग की दृश्यता बढ़ाने के लिए छेदा नगर जंक्शन के पास आठ सूखाने के लिए रसायन लगाने के संबंध में 19 मई, 2023 को एक प्राथमिकी दर्ज की थी। अधिकारियों ने दावा किया, 'हमने कार्रवाई के लिए इस मुद्दे को बार-बार उठाया था।'
साभार लाइव हिन्दुस्तान

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