तरुण श्रीवास्तव के घर पर छापेमारी में ईडी ने 98 लाख नकद, चांदी की सिल्ली, पिस्टल बरामद की

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टीआई तारेश सोनी ने बताया कि ईडी के आदेश पर तरुण श्रीवास्तव (सिंगापुर टाउनशिप) और वरुण श्रीवास्तव के खिलाफ धारा 319(2) और 318(4) बी.एन.एस. के तहत कार्रवाई की गई है। 17 दिसंबर को ईडी ने विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 के तहत भारत के विभिन्न स्थानों पर तलाशी ली, जिसमें लसूडिया क्षेत्र में भी इन आरोपियों के ठिकानों पर कार्रवाई की गई।

तलाशी के दौरान यह पता चला कि ये दोनों आरोपी अवैध गतिविधियों, साइबर अपराध, अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी और डब्बा ट्रेडिंग में शामिल थे। उन्होंने इन अवैध गतिविधियों के लिए विभिन्न म्यूचुअल अकाउंट्स और अनधिकृत सिम कार्ड्स का इस्तेमाल किया। इसके अलावा, आरोपी हेराफेरी करके दूसरों के सिम कार्ड और म्यूल बैंक खातों का इस्तेमाल कर धोखाधड़ी की आपराधिक साजिश रच रहे थे, जिससे वे भारी अवैध लाभ कमा रहे थे और इस प्रक्रिया में निवेशकों को धोखा भी दे रहे थे।

जांच में यह भी खुलासा हुआ कि आरोपी दुबई से करोड़ों रुपए भारत में ट्रांसफर कर रहे थे। ये आरोपी किसी एप के जरिए यह ट्रांजैक्शन कर रहे थे। यह जानकारी ईडी की गोपनीय रिपोर्ट से सामने आई।

ईडी ने जब तरुण श्रीवास्तव के घर पर छापेमारी की, तो वहां से लगभग 98 लाख रुपए नकद, चांदी की सिल्ली, कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज और एक पिस्टल बरामद हुई। इन सभी वस्तुओं को ईडी ने अपने कब्जे में ले लिया।

ईडी और पुलिस अब इस मामले की गहरी जांच कर रहे हैं, ताकि इन अवैध गतिविधियों का खुलासा किया जा सके और आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा सके।

धोखाधड़ी के तहत भादसं की धारा 318 और आईडेंटिटी से छेड़छाड़ की धारा 319 के तहत केस दर्ज किया है। 318 के तहत आरोपी पाए जाने पर 2 साल और 319 के तहत आरोपी पाए जाने पर पांच साल की सजा का प्रावधान है। वही इसमें जुर्माने का भी प्रावधान है।

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