31 दिसंबर को आबकारी सख्त, होटल, रेस्टॉरेंट, रिसोर्ट और फार्म हाउस रहेंगे आबकारी की निगरानी के दायरे में

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शराब पार्टियों के लिए शहर में कई जगह हो रही है बुकिंग, आबकारी अलर्ट मोड पर

31 दिसंबर/ नए साल शराब पार्टी करने हेतु लेना होगा लाइसेंस, बिना लाइसेंस शराब पार्टी करने पर होगी कार्यवाही

इंदौर।शहर के कई रेस्टॉरेंट, होटल, रिसोर्ट और फार्म तैयारियां अभी से शुरू कर दी गई हैं। 31 दिसंबर की रात की पार्टियों की बुकिंग हो रही है। नए साल की जश्न की पार्टियों में शराब परोसने की बात भी की जा रही है।
कलेक्टर आशीष सिंह द्वारा सहायक आबकारी आयुक्त मनीष खरे को दिए गये निर्देश के तारतम्य में आबकारी विभाग का अमला भी सक्रिय हो गया है। जिन भी होटल, रेस्टोरेंट, फार्म हाउस और रिसोर्ट में नए साल की शराब पार्टी के लिए बुकिंग की जा रही है, ऐसे स्थान आबकारी विभाग द्वारा अपने विभिन्न माध्यमो/सोशल मीडिया आदि के द्वारा चिह्नित किए जा रहे हैं। आयोजकों से कहा जा रहा है कि उन्हें शराब पार्टी करना है तो इसके लिए आबकारी विभाग से एक दिन का आकस्मिक लाइसेंस अनिवार्य रूप से प्राप्त कर लें, बगैर लाइसेंस के कहीं भी शराब पार्टी कराई गई तो आयोजकों के साथ ही पार्टियों में शराब सेवन करने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी।

एक दिन का लाइसेंस देता है विभाग
किसी भी सेलिब्रेशन पार्टी में अधिकृत रूप से शराब परोसने और सेवन के लिए आबकारी विभाग द्वारा एक दिन का आकस्मिक लाइसेंस दिया जाता है। यह लाइसेंस लेकर चिन्हित जगहों पर तय अवधि में शराब पार्टी कराई जा सकती है। निर्धारित फीस ऑनलाइन जमा कर लाइसेंस ले सकते हैं। नए साल की सेलीब्रेशन पार्टी 31 दिसंबर को शाम से ही शुरू हो जाती हैं। बार लाइसेंस और आकस्मिक रूप से जारी लाइसेंस में शराब परोसने का अंतिम समय रात्रि 11:30 बजे का है । 12 बजे तक उपभोग का समय है। विभाग द्वारा पूर्व से ही पब और बार  की मॉनिटरिंग एआई बेस्ड सीसीटीवी कैमरा के माध्यम से की जा रही है। इस दिन भी कंट्रोल रूम पर विशेष टीम के माध्यम से इनकी मॉनिटरिंग की जाएगी और जो आकस्मिक लाइसेंस जारी होंगे वहाँ पर भी 12 बजे बाद शराब का सेवन न हो इसके लिए विभाग की विभिन्न टीमें शहर में सघन गश्त करेंगी। यदि कहीं इसके उल्लंघन का मामला पाया जाता है तो नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

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