गृह मंत्रालय ने ED को दी मंजूरी... केजरीवाल और सिसोदिया पर शराब घोटाले में चलेगा मनी लॉन्ड्रिंग का केस

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नई दिल्ली. केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया पर मुकदमा चलाने के लिए ईडी को मंजूरी दे दी है. इससे पहले दिल्ली के एलजी विनय कुमार सक्सेना ने अरविंद केजरीवाल पर मुकदमा चलाने की मंजूरी दी थी. पिछले साल नवंबर में सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि ईडी को सरकारी कर्मचारियों पर मुकदमा चलाने से पहले अनुमति लेनी होगी.
अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि उनके और अन्य के खिलाफ ईडी की चार्जशीट अवैध है, क्योंकि अभियोजन शिकायत दर्ज करने से पहले अधिकारियों से पूर्व अनुमति नहीं ली गई थी. दिसंबर 2024 में ईडी ने एलजी को एक पत्र लिखा था. इसमें कहा गया था कि मंजूरी दी जानी चाहिए क्योंकि शराब घोटाला मामले में केजरीवाल "किंगपिन और प्रमुख साजिशकर्ता" हैं.
पिछले दिनों दिल्ली हाई कोर्ट ने नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) की रिपोर्ट पर विधानसभा में चर्चा में देरी को लेकर आम आदमी पार्टी (AAP) के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार को फटकार लगाई. जस्टिस सचिन दत्ता की सिंगल-जज बेंच ने कहा कि CAG रिपोर्ट सदन के पटल पर नहीं रखना पड़े, इसलिए दिल्ली सरकार ने विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने से अपने पैर पीछे खींच लिए. 
बीजेपी ने CAG रिपोर्ट का हवाला देते हुए दावा किया है कि शराब नीति घोटाले से दिल्ली को 2026 करोड़ रुपये का राजस्व घाटा हुआ. बीजेपी ने दावा किया है कि दिल्ली शराब घोटाले में AAP के कई नेताओं को रिश्वत मिली. 
दिल्ली हाई कोर्ट ने AAP सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि CAG रिपोर्ट पर जिस तरह से आपने अपने कदम पीछे खींचे हैं, उससे आपकी ईमानदारी पर संदेह पैदा होता है. हाई कोर्ट ने आगे जोर देते हुए कहा कि रिपोर्ट तुरंत स्पीकर को भेजी जानी चाहिए थी और इस पर सदन में चर्चा शुरू करनी चाहिए थी. 
साभार आज तक

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