इंदौर कलेक्टर का बड़ा आदेश: “नो हेलमेट, नो पेट्रोल” – 1 अगस्त से सख्ती लागू
इंदौर। इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह ने सड़क सुरक्षा को लेकर बड़ा निर्णय लिया है। अब 1 अगस्त 2025 से दोपहिया वाहन चालकों को बिना हेलमेट पेट्रोल नहीं मिलेगा। यह आदेश ऑनलाइन जारी होते ही सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया और लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गया।
क्या है नया आदेश?
➡️ दोपहिया वाहन चालक अगर हेलमेट नहीं पहनते हैं तो पेट्रोल पंप पर पेट्रोल देने से इंकार कर दिया जाएगा।
➡️ नियम तोड़ने पर ₹1000 तक जुर्माना और बार-बार उल्लंघन करने वालों पर वाहन सीज़ करने की कार्रवाई की जाएगी।
➡️ यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत जारी हुआ है।
कलेक्टर ने कहा – यह फैसला आपकी सुरक्षा के लिए है
कलेक्टर आशीष सिंह का कहना है कि हेलमेट पहनने से सड़क हादसों में सिर की चोटों का खतरा 80% तक कम हो सकता है।
उन्होंने कहा –
"हम चाहते हैं कि हर व्यक्ति सुरक्षित घर लौटे। यह आदेश लोगों की जान बचाने के लिए लागू किया जा रहा है।"
कहाँ और कितनी अवधि तक लागू रहेगा?
➡️ यह नियम इंदौर जिले में 1 अगस्त से 29 सितंबर 2025 तक सख्ती से लागू रहेगा।
➡️ भोपाल सहित प्रदेश के अन्य शहरों में भी इसी तरह के आदेश लागू किए जा रहे हैं।
सरकारी दफ्तरों में भी हेलमेट अनिवार्य करने का प्रस्ताव
इंदौर के मेयर पुष्यमित्र भार्गव ने कलेक्टर को पत्र लिखकर सुझाव दिया है कि हेलमेट न पहनने वाले नागरिकों को कलेक्टरेट, नगर निगम और अन्य सरकारी दफ्तरों में प्रवेश न दिया जाए।
पुलिस-प्रशासन की तैयारी
➡️ यातायात पुलिस को मुख्य चौराहों पर स्पेशल चेकिंग अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं।
➡️ पेट्रोल पंप संचालकों को भी आदेश का पालन कराने के लिए आधिकारिक नोटिस जारी किया गया है।
जनता की प्रतिक्रिया
समर्थन: "यह सड़क सुरक्षा के लिए जरूरी कदम है।"
विरोध: "क्या शहर की यातायात व्यवस्था भी इतनी ही सख्ती से लागू होगी?"
निष्कर्ष: "नो हेलमेट, नो पेट्रोल" नीति का मकसद लोगों को हेलमेट पहनने की आदत डालना और सड़क हादसों को कम करना है। अब सवाल यह है कि जनता इस सख्त आदेश का पालन कितनी गंभीरता से करती है।
क्या आपने आज हेलमेट पहना?
नियमों का पालन करें और अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करें।