इंदौर हाई कोर्ट ने दहेज हत्या के आरोपी को किया दोष मुक्त

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इंदौर (म.प्र.): बाणगंगा क्षेत्र में ससुराल वालों द्वारा नवविवाहित बहु को दहेज के लिए प्रताड़ित कर करंट से हत्या करने के मामले में सीबीआई कोर्ट में चल रही सुनवाई में आरोपी रविंद्र पिता दयाल सिंह को मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय खंडपीठ इंदौर ने आरोपों से उन्मुक्त (बरी) कर दिया।

अधिवक्ता गौरव राय और मोहित पाण्डेया द्वारा पेश किए गए तर्कों को स्वीकार करते हुए न्यायालय ने आरोपी को सभी आरोपों से मुक्त कर दिया।

यह मामला 2022 में सामने आया था, जब एक नवविवाहित महिला की करंट से मृत्यु हो गई थी। मृतका के परिवार ने आरोप लगाया था कि ससुराल वाले उसे दहेज के लिए प्रताड़ित कर रहे थे, जिसके चलते उसकी हत्या कर दी गई।

न्यायालय ने मामले के सभी तथ्यों की गहनता से जांच की और आरोपी को बरी करने का फैसला सुनाया। इस फैसले ने सीबीआई कोर्ट के फैसले को पलटते हुए आरोपी को राहत प्रदान की।

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