सोशल मिडिया के माध्यम से व्हाट्स-अप पर अश्लील विडियो (चाईल्डपोर्नोग्राफी) डाउनलोड करने एवं शेयर वाला आरोपी ईरशाद निवासी खजराना इंदौर राज्य सायबर सेल इन्दौर की गिरफ्त में
व्हाट्स-अप इंक युनाईटेड स्टेट द्वारा प्रदाय जानकारी में चिन्हित था अपराधी ।
आरोपी 60 वर्षीय प्रौढ होकर स्कुलीय छात्र-छात्राओं को घर से स्कुल लाने एवं ले जाने का काम करता है जिसके संबंध में संबधित स्कुल को सूचना दी जाकर आवश्यक कदम उठाये जाने हेतु पत्र लिखा जायेगा। आरोपी ईरशाद
चाईल्ड पोनोग्राफी से संबंधित कंटेंट व्हाट्स-अप के माध्यम से शेयर कर रहा था।
जिसकी सायबर टिपलाईन शिकायत युनाईडेट स्टेट द्वारा स्टेट सायबर सेल इन्दौर को प्राप्त हुई थी ।
व्हाट्स-अप इंक युनाईटेड स्टेट द्वारा दी गयी थी जानकारी ।
आरोपी द्वारा व्हाट्स-अप के माध्यम से प्रतिबंधित अश्लील विडियो (चाईल्ड-पोर्नोग्राफी) को डाउनलोड करके अन्य युजर को शेयर कर रहा था ।
अपराध से बचने के लिये आरोपी द्वारा उपयोग किया गया मोबाईल प्रयुक्त मोबाइल फोन फारमेंट कर दिया।
अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, राज्य सायबर पुलिस मुख्यालय भोपाल, श्री ए.साई मनोहर के निर्देश पर एवं उप पुलिस महानिरीक्षक, राज्य सायबर पुलिस मुख्यालय भोपाल, श्री यूसुफ कुरैशी के पर्यवेक्षण में तथा पुलिस अधीक्षक, राज्य सायबर सेल इंदौर, श्री सव्यसाची सराफ राज्य सायबर पुलिस जोन इंदौर द्वारा पुराने सायबर अपराधो में अपराधियो की धऱपकड के संबंध में दिये गये दिशा-निर्देशो पर से उप पुलिस अधीक्षक, श्री नरेंद्र सिंह रघुवंशी के मार्गदर्शन में निरीक्षक दिनेश वर्मा एवं उनकी टीम के उनि E.S. चौहान एवं आर. राकेश बामनिया के द्वारा गहन तकनीकी विश्लेषण करते हुये भारत सरकार गृह- मंत्रालय के सायबर टीपलाईन के माध्यम से प्राप्त हुई शिकायत में जिसमें नाबालिग बच्ची के साथ यौन शोषण करते हुये अश्लील विडियो डाउनलोड करने एवं शेयर की जानकारी पर से अपराध क्रमांक 186/22 धारा 67 बी आई.टी.एक्ट का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया ।
अपराध की गंभीरता को देखते हुये तकनीकी विश्लेषण कर आरोपी इरशाद अहमद पिता मकसुद अहमद, उम्र 60 साल, निवासी 12/1 मोमिनपुरा, खजराना, इंदौर म.प्र. की पतारसी कर शिकंजे में लेकर अपराध के संबंध में पुछताछ करने पर उसके द्वारा बताया गया कि उसे चाईल्ड पोनोग्राफी से संबंधित विडियो व्हाट्स-अप के माध्यम से प्राप्त हुआ था जिसे डाउनलोड करने के बाद उसके द्वारा अन्य व्यक्ति को शेयर किया गया था। आरोपी से अपराध में उपयोग किया मोबाइल फोन जप्त किया गया। अपराध से बचने के लिये आरोपी द्वारा अपराध में उपयोग किया गया मोबाइल फोन फार्मेंट करने पर अपराध में धारा का इजाफा किया गया ।
सराहनीय भुमिका - निरीक्षक दिनेश वर्मा, उनि E.S. चौहान एवं आर. राकेश बामनिया
सावधानिया –
1 सोशल मिडिया पर आई ब्लयु कलर की लिंक पर क्लिक ना करे ।
2 व्हाट्स-अप / टेलीग्राम पर किसी भी चाईल्ड-पोनोग्राफी / पोर्न विडियो प्रसारित करने वाले ग्रुप से ना जुडे ।
3 किसी भी प्रकार के अश्लील कंटेंट को सोशल मीडिया पर अपलोड, डाउनलोड एवं प्रसारित करना कानूनन अपराध है ।
4.यदि किसी सोसल मीडिया प्लेटफार्म पर नाबालिक बच्चो के अश्लील कंटेंट अपलोड है तो उसकी शिकायत WWW.CYBERCRIME.GOV.IN पर करे साथ ही साइबर हेल्प लाइन नंबर 1930 पर भी शिकायत कर सकते है ।

