केजरीवाल ने राहत की मांग करते हुए कहा- मैं आतंकवादी नहीं हू, CBI से मांगा गया जवाब
नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर हाई कोर्ट ने सीबीआई को नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा है। कथित शराब घोटाले से जुड़े केस में गिरफ्तार किए गए केजरीवाल की याचिका पर अब 17 जुलाई को सुनवाई होगी। गुरुवार को केजरीवाल की याचिका पर संक्षिप्त सुनवाई हुई। इस दौरान केजरीवाल ने अपने लिए राहत की मांग करते हुए यह भी कहा कि वह कोई आतंकवादी नहीं हैं।
अरविंद केजरीवाल ने सीबीआई गिरफ्तारी और रिमांड को भी इसी अदालत में चुनौती दी है। कथित शराब घोटाले में गिरफ्तार किए गए आम आदमी पार्टी के प्रमुख को ईडी केस में निचली अदालत से जमानत मिल गई थी, लेकिन हाई कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी थी। इसके बाद उन्हें सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया था। केजरीवाल ने बुधवार को दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।
जस्टिस नीना बंसल कृष्णा की बेंच के सामने केजरीवाल की ओर से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी और विक्रम चौधरी ने दलीलें रखीं। सिंघवी ने कहा, 'मुझे ईडी केस में ट्रायल कोर्ट से बेल मिल गई और इसके बाद ही मुझे गिरफ्तार कर लिया गया। मैं कोई घोषित अपराधी या आतंकवादी नहीं। मैं कुछ अंतरिम राहत मांग रहा हूं।' सीबीआई के वकील एडवोकेट डीपी सिंह ने जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा, 'उन्होंने गिरफ्तारी को चुनौती दी है यह पहले से पेंडिंग है। जमानत के लिए पहली अदालत ट्रायल कोर्ट होनी चाहिए।'
साभार लाइव हिन्दुस्तान