मध्यप्रदेश शासन द्वारा स्टार्टअप को प्रति माह 10 हजार रुपये तक की सहायता
रिपोर्टर :- सलीम हुसैन
झाबुआ। मध्यप्रदेश शासन, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग द्वारा 24 फरवरी 2025 के बाद स्थापित होने वाले पात्र स्टार्टअप को मध्यप्रदेश स्टार्टअप नीति 2025 अंतर्गत रू. 10000/- प्रतिमाह की दर से 12 माह तक सहायता दी जा रही है। साथ ही मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना में पात्र स्टार्टअप को बैंक से ऋण प्राप्त करने पर 5% का ब्याज अनुदान एवं 15 प्रतिशत अधिकतम रू. 15 लाख तक की सहायता दी जा रही है। उक्त सहायता हेतु जिला व्यापार एवं उद्यो ग केंद्र झाबुआ में संपर्क सूत्र प्रबंधक श्रीमती जया परमार 9074287121 एवं सहायक प्रबंधक श्री संजीव कुमार जैन 9229578170 से संपर्क किया जा सकता है।
मध्यप्रदेश शासन द्वारा प्रदेश में स्टार्टअप को बढ़ावा देने हेतु 11 एवं 12 जनवरी 2026 को रविन्द्र भवन भोपाल में मध्यप्रदेश स्टार्टअप समिट एवं इकोसिस्टम अवार्ड 2026 कार्यक्रम किया जा रहा है। उक्त सहायता एवं कार्यक्रम में भागीदारी हेतु इच्छुक स्टार्टअप startup.mp.gov.in पोर्टल पर आवेदन कर पंजीयन कर सकते हैं।

