महाराष्ट्र : आखिरी सैलरी का आधा और DA मिलेगा पेंशन में

  • Share on :

मुंबई। आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर महाराष्ट्र की शिंदे सरकार वोटरों को लुभाने के लिए बड़ा फैसला लेने वाली है। महाराष्ट्र सरकार ने नवंबर 2005 को या उसके बाद रिटायर हुए राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए केंद्र की नई पेंशन योजना (एनपीएस) का एक संशोधित संस्करण लागू करने का फैसला किया है। उनकी पेंशन अब उनके आखिरी वेतन का 50 प्रतिशत होगी और इसमें महंगाई भत्ता भी शामिल होगा। इसके अलावा, शिक्षक और पुलिस भर्ती में मराठा आरक्षण लागू किया जाएगा।
राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों में एक बयान देते हुए शिंदे ने कहा कि अगर कर्मचारी संशोधित पेंशन योजना का विकल्प चुनते हैं, तो उन्हें अपने अंतिम वेतन का 50 प्रतिशत पेंशन और महंगाई भत्ते के रूप में मिलेगा और इस राशि का 60 प्रतिशत पारिवारिक पेंशन और महंगाई भत्ते के रूप में मिलेगा। राज्य में एनपीएस एक अप्रैल, 2015 से लागू की जा रही है।
गौरतलब है कि राज्य में 13.45 लाख कर्मचारी हैं और उनमें से 8.27 लाख पर एनपीएस लागू है। राज्य सरकार ने पुरानी पेंशन योजना और एनपीएस का तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए मार्च, 2023 में एक समिति का गठन किया था। समिति ने एक नवंबर, 2005 और उसके बाद सेवा में शामिल हुए कर्मचारियों के लिए स्थायी वित्तीय राहत प्रदान करने के उपायों पर विचार किया। 
सीएम एकनाथ शिंदे ने यह भी घोषणा की कि पुलिस बल और सरकारी शिक्षकों की भर्ती में 10% मराठा कोटा लागू होगा। उनके डिप्टी देवेंद्र फडणवीस ने विधान परिषद को बताया कि 17,000 पुलिस कर्मियों की भर्ती के लिए शुक्रवार को एक विज्ञापन जारी किया गया है। उन्होंने कहा, ''भर्ती में 10% मराठा आरक्षण लागू होगा।''
साभार लाइव हिन्दुस्तान

Latest News

Everyday news at your fingertips Try Ranjeet Times E-Paper