मासूमों की मौत के बाद 'जानलेवा' कफ सिरप पर महाराष्ट्र-केरल-तमिलनाडु में बैन, यूपी में जांच के आदेश

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नई दिल्ली। मध्य प्रदेश और राजस्थान में कफ सिरप से हो रही नवजात शिशु और बच्चों की मौत को देखते हुए अब महाराष्ट्र फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (FDA) ने कोल्ड्रिफ सिरप बैच संख्या SR 13 की बिक्री, वितरण और उपयोग पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है. जिन लोगों के पास यह सिरप है, उन्हें इसकी सूचना औषधि नियंत्रण अधिकारियों को देने का निर्देश दिया गया है. वहीं, उत्तर प्रदेश के ड्रग्स विभाग ने कफ सिरप की जांच के आदेश दे दिए हैं. फिलहाल, कोल्ड्रिफ कफ सिरप मध्य प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र में बैन कर दी गई है. इस सिरप से अब तक मध्य प्रदेश में 16 बच्चों ने जान गंवा दी है, जबकि राजस्थान में तीन बच्चों की मौत हो चुकी है.
उत्तर प्रदेश के असिस्टेंट कमिश्नर ने सभी जिलों के ड्रग इंस्पेक्टर को फार्मा कंपनी से लेकर मेडिकल स्टोर में मौजूद कफ सिरप की सैंपलिंग करने और चिन्हित जानलेवा कफ सिरप को जप्त करने के आदेश दिए हैं.
यूपी के सहायक आयुक्त (ड्रग्स) ने राज्य के सभी औषधि निरीक्षकों को तत्काल प्रभाव से कड़े निर्देश जारी किए हैं. यह कार्रवाई मुख्य रूप से मध्य प्रदेश राज्य अनुज्ञापन प्राधिकारी से प्राप्त एक पत्र के बाद की गई है, जिसमें मेसर्स Sresan Pharmaceutical, कांचीपुरम (तमिलनाडु) द्वारा निर्मित एक कफ सिरप में Diethylene Glycol नामक हानिकारक तत्व की मिलावट पाई गई है. यह तत्व मरीजों के लिए जानलेवा हो सकता है.
-औषधि विक्रय प्रतिष्ठानों (मेडिकल स्टोर) और सरकारी/गैर-सरकारी अस्पतालों में यदि मेसर्स Sresan Pharmaceutical द्वारा निर्मित COLDRIF SYRUP (बैच संख्या SR-13) या उनका कोई अन्य कफ सिरप पाया जाता है, तो उसका नमूना लिया जाए और उसे तुरंत जब्त कर खरीद बिक्री पर रोक लगे.
साभार आज तक

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