मानू निकला महफूज – जमानत याचिका निरस्त
राजेश धाकड़
इंदौर।प्रेम प्रसंग और छलावे की आड़ में लव जिहाद का मामला सामने आया है। मोनू उर्फ महफूज की जमानत याचिका को माननीय अष्टम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश श्रीमती अनीता सिंह के न्यायालय ने खारिज कर दिया। पीड़िता की ओर से अधिवक्ता प्रशांत वर्मा ने मजबूती से पैरवी की।
घटना का विवरण
जानकारी के अनुसार महफूज ने कैटरिंग कार्य के बहाने पीड़िता से संपर्क किया और अपना नाम मोनू बताकर नजदीकियां बढ़ाईं। शादी का झांसा देकर लंबे समय तक शारीरिक शोषण करता रहा। इसी दौरान पीड़िता ने एक पुत्र को जन्म भी दिया।
कुछ समय बाद जब पीड़िता को महफूज के असली दस्तावेज हाथ लगे तो वह हैरान रह गई। असलियत सामने आने पर जब पीड़िता ने विरोध किया तो महफूज ने उसे धर्म परिवर्तन के लिए दबाव डाला, विरोध करने पर मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी। कई माह तक पीड़िता की मर्जी के खिलाफ शारीरिक शोषण किया जाता रहा।
पुलिस कार्रवाई
आखिरकार पीड़िता ने साहस जुटाकर थाना खजराना में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने महफूज उर्फ मोनू के खिलाफ बलात्कार, मारपीट, जान से मारने की धमकी एवं धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम की धाराओं में प्रकरण दर्ज किया।
गंभीर अपराधों को देखते हुए अदालत ने आरोपी महफूज की जमानत अर्जी को निरस्त कर दिया।,यह मामला समाज को जागरूक करने वाला है कि पहचान छिपाकर छलपूर्वक रिश्ते बनाना न केवल कानूनन अपराध है बल्कि सामाजिक रूप से भी घातक है।

