मोदी सरकार लाने जा रही कड़ा कानून... विदेश भेजने के नाम पर अब नहीं चलेगा फर्जीवाड़ा...
नई दिल्ली। विदेश में नौकरी लगवाने के नाम पर फर्जीवाड़े के मामले आए दिन सामने आते रहते हैं। पहले चालबाज एजेंट लोगों को हसीन सपने दिखाकर विदेश भेज देते हैं और फिर वहां उनके साथ प्रताड़ना होती है। कई केसों में तो फर्जी तरीके से दूसरे देश में एंट्री करने के मामले भी सामने आ चुके हैं। ऐसे मामलों से निपटने के लिए अब मोदी सरकार एक कानून में बदलाव कर उसे कड़ा करने जा रही है। सरकार को उम्मीद है कि इस बदलाव के बाद लोगों को विदेश भेजने के नाम फर्जीवाड़ा बहुत हद तक कम हो जाएगा।
जिस एक्ट को बदलने की तैयारी मोदी सरकार कर रही है, उसका नाम 1983 इमिग्रेशन एक्ट है। जल्द ही संसद में सरकार ओवरसीज मोबिलिटी बिल, 2025 पेश करने जा रही है। इसके पास होने के बाद पुराना कानून पूरी तरह से बदल जाएगा। केंद्र सरकार ने इसका ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। अगले संसद सत्र में इस पेश किया जाएगा। इससे विदेश जाने वाले प्रवासी भारतीयों का अनुभव सुरक्षित और व्यवस्थित बन जाएगा।
संसद में पेश होने जा रहे ओवरसीज मोबिलिटी बिल 2025 के कानून बनने के बाद भारतीय नागरिकों का विदेश में काम करना बेहद आसान हो जाएगा। इसके तहत कंप्रिहेंसिव इमीग्रेशन मैनेजमेंट सिस्टम की स्थापना की जाएगी। इसे सुरक्षित बनाने की भी तैयारी है, जिससे पैसे कमाने के लिए विदेश जाने वाले नागरिकों के साथ धोखाधड़ी को रोका जा सके। बिल के मुताबिक आर्थिक रूप से कमजोर और पिछड़े भारतीय नागरिकों को सुरक्षित रखने के लिए कई योजनाएं बनाई जा रही हैं। इससे रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। इस बिल के लागू होने के बाद अलग-अलग मंत्रालयों के बीच कॉर्डिनेशन बेहद आसान हो जाएगा।
नवभारत टाइम्स

