कार्यालय सहायक आयुक्त आबकारी, जिला इंदौर (म.प्र.)
आदित्य शर्मा
इंदौर। आबकारी विभाग जिला इंदौर के 15 आबकारी वृत्तों में दिनाक 01 जनवरी 2024 से दिनांक 31 दिसंम्बर 2024 तक, प.प्र. आबकारी अधिनियम 1915 अंतर्गत, विभिन्न धाराओं में दर्ज कुल 7942 प्रकरणों में जम मंदिरा यथा देशी गदिश, विदेशी मंदिरा स्प्रिंट एवं बीवर, हाथ भट्टी मंदिरा, गहुआ लाहन के संपल, मदिरा विनिर्माण में प्रयुक्त सामग्री, भांग, मुद्देमाल के प्रकरण जिनका सक्षम न्यायालयों से निराकरण हो चुका है एवं अपील अवधि पी समाप्त हो गई है, तथा इस मुद्देमाल का अन्य किसी विचारण न्यायालय को इसकी आवश्यकता नहीं होने से. आबकारी आयुक्त, म.प्र. ग्वालियर द्वारा निर्देशित व्यवस्था के अनुक्रम में कलेक्टर जिला इंदौर द्वारा गठित नष्टीकरण समिति क्रमशः ए.डी. एम. महोदय जिला इंदौर (अध्यक्ष), सहायक आयुक्त आबकारी जिला इंदौर, समस्त संबंधित सहायक जिला आबकारी अधिकारियों एवं आबकारी उपनिरीक्षकों की उपस्थिति में मेसर्स माउण्ट एवरेस्ट ब्रेवरीज लिमि, नेमदीग्राम, सिमरोल, महू, जिला इंदौर के परिसर में नष्टहीकरण की कार्यवाही की गई है।
जिले के सभी 15 वृत्तो से प्राप्त सूची अनुसार, कुल 7553.74 बल्क लीटर देशी मदिरा, 1403.16 बल्क लीटर विदेशी मदिरा स्प्रिट, 2298.4 बल्क लीटर विदेशी मदिरा माल्ट, 29420 बल्क लीटर हाथ पट्टी मदिरा, महुआ लाहन के सैंपल, एवं 450 कि.ग्रा. भांग का, मेसर्स माउण्ट एयरेस्ट ब्रेवरीज लिमि, मेमदीग्राम, सिंगरौल, मह, जिला इंदौर के परिसर में विधिवत नष्टीकरण किया गया। उक्त समस्त मदिरा एवं अन्य सामग्री का अनुमानित मूल्य रूपये 2,20,93,574/- है। कार्यवाही में गठित नष्टीकरण समिति एवं जिले का कार्यपालिक बल उपस्थित रहा। उक्त कार्यवाही की विधिवत वीडियोग्राफी कराई गई।

