हाईकोर्ट के आदेश पर रोबोट चौराहा स्थित अवैध मटन-मछली दुकानों पर होगी कार्रवाई

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राजेश धाकड़

इंदौर। शहर के रोबोट चौराहा क्षेत्र में अवैध रूप से संचालित मटन एवं मछली की दुकानों के विरुद्ध मध्यप्रदेश हाईकोर्ट, इंदौर खंडपीठ ने सख्त रुख अपनाते हुए नगर निगम को विधिवत कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।

यह आदेश याचिकाकर्ता पप्पू राठौर द्वारा अधिवक्ता मानसी जैन, जितेंद्र गुप्ता एवं हितेश शर्मा के माध्यम से दायर याचिका पर सुनवाई के बाद पारित किया गया।

दिनांक 04 अगस्त 2025 को माननीय न्यायमूर्ति श्री प्रणय वर्मा ने स्पष्ट रूप से नगर निगम आयुक्त, इंदौर को निर्देशित किया कि वे याचिकाकर्ता की शिकायत पर शीघ्र एवं प्रभावी कार्रवाई करें।

स्थानीय निवासियों के लिए यह आदेश बड़ी राहत लेकर आया है। लंबे समय से क्षेत्रवासी अव्यवस्था, गंदगी और जनस्वास्थ्य से जुड़ी गंभीर समस्याओं से परेशान थे। हाईकोर्ट के आदेश के बाद नगर निगम को अब अवैध दुकानों को हटाने की कार्रवाई विधिवत प्रारंभ  करनी होगी।

क्षेत्रवासियों ने इस निर्णय का स्वागत करते हुए उम्मीद जताई है कि न्यायालय के आदेश से रोबोट चौराहा क्षेत्र की स्थिति में जल्द ही सुधार होगा।

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