राष्ट्रपति ट्रंप ने चुनाव को लेकर रातोरात किया बड़ा बदलाव, वोट डालने के लिए अमेरिकी नागरिकता होगी अनिवार्य
नई दिल्ली. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चुनाव में व्यापक बदलाव को लेकर कार्यकारी आदेश (Executive Order) पर हस्ताक्षर किए हैं. इस नए आदेश के साथ अब चुनाव में वोट डालने के लिए अमेरिकी नागरिकता अनिवार्य होगी. इसका मतलब है कि संघीय चुनाव में वोटिंग के लिए रजिस्ट्रेशन कराने के लिए नागरिकता का डॉक्यूमेंट प्रूव देना जरूरी होगा. लेकिन इस दौरान ट्रंप ने भारत का उदाहरण दिया.
ट्रंप ने कार्यकारी आदेश में कहा कि अमेरिका स्वशासन वाला अग्रणी देश होने के बावजूद अमेरिकी चुनाव में बुनियादी और जरूरी सुरक्षा मुहैया कराने में असफल रहा है. उदाहरण के लिए भारत और ब्राजील मतदाता पहचान को बायोमेट्रिक डेटाबेस से जोड़ रहे हैं, जबकि अमेरिका नागरिकता के लिए काफी हद तक सेल्फ अटेस्टेशन पर निर्भर है.
राष्ट्रपति ट्रंप के नए आदेश के तहत अमेरिका में वोटर रजिस्ट्रेश फॉर्म में संशोधन की बात की गई है. अब मतदाताओं को नागरिकता का सबूत डॉक्यूमेंट फॉर्म में देना होगा, जैसे अमेरिकी पासपोर्ट या जन्म प्रमाण पत्र. राज्यों को अपनी मतदाता सूची और मतदाता सूची के रखरखाव के रिकॉर्ड को समीक्षा के लिए होमलैंड सिक्योरिटी विभाग और सरकारी दक्षता विभाग (DOGE) को सौंपना होगा.
ट्रंप के मुताबिक, इस आदेश का मकसद चुनावों में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करना है. आदेश के तहत अब वोटर अब संघीय चुनावों में मतदान के लिए नागरिकता के दस्तावेजी प्रमाण के बिना पंजीकरण नहीं करा सकेंगे और सभी मतपत्रों को चुनाव दिवस तक प्राप्त करना आवश्यक होगा.
साभार आज तक