इंदौर में खुले बोरवेल की सूचना देने पर दस हजार रुपए का इनाम
इंदौर। इंदौर जिले की सीमा अंतर्गत खुले हुए नलकूप/बोरवेल की सूचना देने वाले को 10 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। जनमानस की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी आशीष सिंह द्वारा इस संबंध में सार्वजनिक सूचना जारी की गई है।
अक्सर देखा जाता है कि नलकूप/बोरवेलों में पानी सूख जाने से संबंधित मकान मालिक / किसान / संस्था द्वारा उक्त अनुपयोगी नलकूपों/ बोरवेलों को बिना ढक्कन लगाए खुला छोड़ दिया जाता है। जिससे खुले नलकूपों में छोटे बच्चों के गिरने की आशंका बनी रहती है एवं कानून एवं शांति व्यवस्था पर विपरीत प्रभाव पड़ता है।
उक्त स्थिति को दृष्टिगत कलेक्टर कार्यालय द्वारा धारा 144 के अंतर्गत अनुपयोगी व खुले नलकूपों/बोरवेलों को मजबूत ढक्कनों से बंद करने के संबंध में आदेश जारी किया गया है। इसके अनुसार अनुपयोगी नलकूपों / बोरवेलों को बिना ढक्कन लगाए पाए जाने पर धारा 188 भा.द.वि. अंतर्गत कार्यवाही किए जाने के आदेश दिए गए हैं।
साभार अमर उजाला