संजीवनी या महिला सम्मान स्कीम लागू नहीं... दिल्ली सरकार के 2 विभागों ने नोटिस जारी कर दी जानकारी
नई दिल्ली. दिल्ली में फिलहाल कोई संजीवनी या महिला सम्मान स्कीम लागू नहीं है. यह बात दिल्ली सरकार के दो विभागों ने खुद नोटिस जारी कर बताई है. दिल्ली चुनाव से पहले स्वास्थ्य विभाग और महिला एवं बाल विकास विभाग का यह बयान काफी मायने रखता है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता दिल्ली में इन दोनों योजनाओं को लेकर बड़े स्तर पर रिजस्ट्रेशन ड्राइव चला रहे हैं.
दोनों विभागों के नोटिस जारी करने के बाद दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का ट्वीट आया है. उन्होंने कहा,'महिला सम्मान योजना और संजीवनी योजना से ये लोग बुरी तरह से बौखला गए हैं. अगले कुछ दिनों में फर्जी केस बनाकर आतिशीजी को गिरफ्तार करने का इन्होंने प्लान बनाया है. उसके पहले 'AAP' के सीनियर नेताओं पर रेड की जाएंगी. आज 12 बजे इस पर प्रेस कांफ्रेंस करूंगा.'
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग ने 'संजीवनी योजना' के धोखाधड़ी होने को लेकर जनता को सचेत किया है. यह कथित योजना सभी दिल्ली अस्पतालों में 60 वर्ष से अधिक आयु के निवासियों के लिए मुफ्त इलाज प्रदान करने का दावा करती है, लेकिन विभाग ने स्पष्ट किया है कि ऐसी कोई योजना मौजूद नहीं है. अवैध व्यक्तियों ने पंजीकरण अभियान चलाया है, जिसमें वरिष्ठ नागरिकों से आधार और बैंक खाता जानकारी सहित व्यक्तिगत विवरण मांगे जा रहे हैं और नकली स्वास्थ्य योजना कार्ड वितरित किए जा रहे हैं. दिल्ली स्वास्थ्य विभाग ने जनता को इस गैर-मौजूद योजना के तहत मुफ्त इलाज के वादों पर विश्वास न करने, व्यक्तिगत जानकारी साझा न करने और इससे संबंधित दस्तावेजों पर हस्ताक्षर न करने की सलाह दी है.
महिला और बाल विकास विभाग (WCD) ने एक सार्वजनिक नोटिस जारी कर जनता को 'मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना' नामक एक गैर-मौजूद योजना से संबंधित धोखाधड़ी गतिविधियों के प्रति चेतावनी दी है. विभाग ने स्पष्ट किया है कि दिल्ली सरकार ने ऐसी कोई योजना अधिसूचित नहीं की है. इस नाम के तहत पैसे बांटे जाने के दावे बेबुनियाद हैं. दिल्ली के लोगों को सलाह दी गई है कि वे इस योजना का प्रतिनिधित्व करने का दावा करने वाले किसी भी व्यक्ति या राजनीतिक पार्टी को व्यक्तिगत विवरण न दें, क्योंकि इससे साइबर अपराध या बैंकिंग धोखाधड़ी हो सकती है. WCD विभाग इन धोखाधड़ी गतिविधियों और उनसे उत्पन्न होने वाली देनदारियों के लिए जिम्मेदार नहीं होगा.
साभार आजतक