चायनीज मांझा बेचने वाले आरोपियों के विरूद्ध, पुलिस थाना संयोगितागंज की प्रभावी कार्यवाही
मानव जीवन को संकट उत्पन्न करने तथा शासन व्दारा जारी निर्देशो के उल्लंघन सहित विविध धाराओ में आरोपियों के विरूद्ध पंजीबद्ध किए अपराध
इन्दौर। शहर में प्रतिबंधित चायनीज मांझा के संबंध में जनजागरूकता के साथ ही, इनके क्रय-विक्रय व उपयोग करने वालो की धरपकड करने एव वैधानिक कार्यवाही करने के निर्देश पुलिस आयुक्त नगरीय इन्दौर श्री संतोष कुमार सिंह द्वारा दिए गए हैं। उक्त निर्देशों के अनुक्रम में अतिरिक्त पुलिस आयुक्त श्री अमित सिंह, पुलिस उपायुक्त नगरीय इन्दौर जोन-3 श्री राजेश व्यास एवं अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त नगरीय इन्दौर जोन-3 श्री रामस्नेही मिश्रा द्वारा क्षेत्र में इस संबंध में कड़ी निगरानी व चैकिंग कर कार्यवाही के लिए निर्देशित किया गया है। जिस पर सहायक पुलिस आयुक्त संयोगितागंज श्री तुषार सिंह के मार्गदर्शन में पुलिस थाना संयोगितागंज द्वारा चाइनीज मांझे की गतिविधियों में लिप्त लोगो के विरुद्ध कार्यवाही की गई हैं।
उक्त निर्देशो के तारतम्य में थाना प्रभारी संयोगितागंज जोन-3 इन्दौर व्दारा एक टीम गठित कर चायनीज मांझे का क्रय विक्रय करने की धरपकड हेतु लगाया गया जिसमें संदिग्धो की चेकिंग के दौरान दिनांक 18.12.25 को थाना संयोगितागंज जोन-3 इन्दौर में चायनीज मांझे के साथ एक विधी विरुद्ध बालक को पकङा गया जिसके कब्जे से प्रतिबंधित चायनीज मांझा का 01 बंडल कीमती 500 रूपये करीब जप्त किया गया । जिससे जानकारी के आधार पर सन्नी अग्रवाल निवासी सुखदेव नगर इन्दौर को विधिवत गिरफ्तार किया जाकर प्रतिबंधित चायनीज मांझा के 04 बंडल कीमती 2000 रूपये जप्त किये। इस प्रकार दोनो आरोपियों से करीब का कुल 05 बंडल प्रतिबंधित चायनीज मांझा कीमती 2500 रूपये करीब का जप्त किया जाकर थाना संयोगितांगज जोन-3 इन्दौर पर अपराध क्र.460/2025 धारा 125, 223 (बी) बीएनएस का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है, जिनसे पूछताछ की जा रही हैं।
उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी संयोगितागंज नगरीय इन्दौर निरीक्षक के.पी.एस. यादव, उपनिरीक्षक अरविन्द खत्री, प्रआर. 453 विमल, प्रआर. 944 कालीचरण, आर.946 संदीप की सराहनीय भूमिका रही।

