पंजाब-up पुलिस ने एनकाउंटर में खालिस्तानी कमांडो फोर्स के 3 आतंकियों को किया ढेर
पीलीभीत. उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में पंजाब और उत्तर प्रदेश पुलिस ने एक...
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने खनिज पर टैक्स को लेकर राज्यों और केंद्र के बीच मतभेद पर बड़ा फैसला दिया है। शीर्ष अदालत ने कहा कि खनिजों पर लगने वाली रॉयल्टी को टैक्स नहीं माना जा सकता। अदालत की संवैधानिक बेंच ने 8:1 के बहुमत से दिए गए फैसले में कहा कि संसद के पास संविधान के प्रावधानों के तहत खनिज अधिकारों पर कर लगाने की शक्ति नहीं है। चीफ डी वाई चंद्रचूड़ ने कहा कि न्यायमूर्ति बी वी नागरत्ना ने इस बात पर असहमतिपूर्ण फैसला दिया है कि खनिजों पर देय रॉयल्टी कर है या नहीं। वहीं अन्य 8 जजों ने एकमत से कहा कि इसे टैक्स नहीं माना जा सकता। इस तरह संविधान पीठ ने व्यवस्था दी कि खनिजों पर दी जाने वाली रॉयल्टी कर नहीं है।
साभार लाइव हिन्दुस्तान
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