अवैध संबंध के चलते हुई थी हत्या पुलिस ने किया पर्दा फाश
हाटपीपल्या से संजय प्रेम जोशी की रिपोर्ट
थाना हाटपीपल्या में मृतक जीवनसिंह पिता बिहारीलाल कछावा, जाति बंजारा, निवासी ग्राम गुसट की मृत्यु संबंधी सूचना प्राप्त हुई थी। जिस पर उपनिरीक्षक आई.एस. एक्का द्वारा मौके पर पहुँचकर मर्ग क्र. 00/2025 धारा 194 बी.एन.एस.एस. का पंजीबद्ध कर जांच में लिया गया। बाद मर्ग जांच में असल मर्ग क्र. 45/2025 धारा 194 बी.एन.एस.एस. पंजीबद्ध किया गया।
जांच के दौरान मृतक की पत्नी संतोषबाई, पुत्र सतीश एवं देवर धीरज ने अपने कथनों में बताया कि मृतक जीवनसिंह, कुमेरसिंह, भादरसिंह, छोटूलाल एवं अशोक के साथ बैठकर शराब पी रहा था। इस दौरान मृतक और कुमेरसिंह के बीच विवाद हुआ तथा उपरोक्त चारों आरोपी मृतक को डुंगरी जंगल की ओर ले गए, इसके बाद मृतक घर नहीं लौटा।
अगले दिन मृतक का शव ग्राम डुंगरी में शिवपाल सिंह के खेत पर मिला। जांच के दौरान चश्मदीद गवाहों ने देखा कि कुमेरसिंह ने मृतक पर कुल्हाड़ी से हमला किया तथा भादरसिंह, छोटूलाल और अशोक ने उसका सहयोग किया। बाद में शव को खेत के पास छुपाया गया।
संदेहियों से पूछताछ करने पर उन्होंने स्वीकार किया कि मृतक जीवनसिंह का कुमेरसिंह की पत्नी से अवैध संबंध होने के कारण विवाद हुआ था, जिसके चलते चारों आरोपियों ने मिलकर उसकी हत्या की।
प्राप्त पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डॉक्टर द्वारा मृत्यु का कारण गर्दन पर गंभीर आघात से C2-C3 वर्टिब्रा फ्रैक्चर एवं करंट लगना बताया गया।
प्राप्त साक्ष्यों, गवाहों के कथनों, पीएम रिपोर्ट एवं संपूर्ण जांच के आधार पर आरोपियों –
1. कुमेरसिंह पिता मेहरबान नाल निवासी ग्राम डुंगरी
2. छोटूलाल पिता बनवतसिंह नाल निवासी ग्राम निमावरा, थाना सिद्धीगंज, जिला सीहोर
3. भादरसिंह पिता घीसू नाल निवासी ग्राम हरनावदा, थाना सोनकच्छ, जिला देवास
4. अशोक पिता सजन नाल निवासी ग्राम डेरिया, थाना हाटपीपल्या, जिला देवास
के विरुद्ध प्रथम दृष्टया अपराध धारा 103(1), 238, 3(5) बी.एन.एस. का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

