यातायात नियमों के उल्लंघन के जुर्माना राशि तय अवधि में अवश्य जमा करें वाहन स्वामी
इंदौर। आरएलवीडी और आईटीएमएस द्वारा जनरेट ई-चालान की जुर्माना राशि तय अवधि के अंदर भरना अनिवार्य होता है। यदि कोई वाहन चालक चालान की जुर्माना राशि नहीं भरता है तो ई-वाहन के सर्वर पर लम्बित चालान दिखाई देंगे और भविष्य में गाड़ी ट्रांसफर के समय एनओसी नही मिल पाएगी। अतः इस जटिलता से बचने के लिए वाहन स्वामी यातायात नियमों के उल्लंघन के जुर्माना राशि तय अवधि में अवश्य जमा करें ।
आईटीएमएस के द्वारा जनरेट ई-चालान का भुगतान रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेजी गई लिंक के माध्यम से आप ऑनलाइन कर सकते हैं, यदि ऑनलाइन चालान का भुगतान करने में आपको समस्या आ रही है, तो आप एमपी ऑनलाइन किओस्क सेंटर पर जाकर पोर्टल के माध्यम से भी जुर्माना राशि ऑनलाइन जमा करवा सकते हैं। इसी के साथ ही इंदौर शहर के चौराहों पर यातायात पुलिस के चालानकर्ता अधिकारीयो को पीओएस मशीन दी गई है जिसके द्वारा आप नजदीक चौराहा के नोडल प्वाइंट पर पहुंचकर या एमटीएच कम्पोउंड यातायात थाना चालान खिड़की पर चालान कर्ता अधिकारी को जुर्माना राशि जमा कर रसीद प्राप्त कर सकते हैं। जिन वाहन चालको का आरएलवीडी के ई-चालान जनरेट हुए हैं वह यातायात थाना एमटीएच कंपाउंड में अथवा अपने नजदीक चौराहा पर यातायात पुलिस के चालान कर्ता अधिकारी के पास जाकर केश अथवा ऑनलाइन पीओएस मशीन द्वारा जुर्माना राशि जमा कर रसीद प्राप्त कर सकते है।
वाहन चालक द्वारा यातायात नियमों के उल्लंघन के लंबित ई-चालान ई-वाहन के सर्वर पर दिखाई देते हैं यदि चालानों की जुर्माना राशि नहीं जमा करते हैं तो भविष्य में स्वामियों को गाड़ी ट्रांसफर करते समय एनओसी नहीं मिलेगी अतः असुविधा से बचने के लिए चालान की जुर्माना राशि तय अवधि में जमा करें।