महिलाएं अपने अधिकारों के प्रति सजग रहे। न्यायाधीश ने शिविर में दी कानूनी जानकारी
दीपक तोमर
मंडलेश्वर : महिलाओं को अपने अधिकारों के प्रति हमेशा सजग रहना चाहिए।यह बात जिला विधिक सेवा प्राधिकार मंडलेश्वर की सचिव वरिष्ठ खंड न्यायाधीश सुश्री प्रीति जैन ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष प्रधान जिला न्यायाधीश श्री अखिलेश जोशी के निर्देश पर आयोजित विधिक साक्षरता शिविर में कही। मंडलेश्वर में आयोजित इस शिविर में न्यायाधीश ने महिलाओं को पराक्रम अधिनियम के तहत चेक बाउंस मामले में किस तरह परिवाद दायर किया जा सकता है उसकी जानकारी दी।आपने बताया कि चेक बाउंस होने के होने पर एक माह के अंदर आरोपी को नोटिस दिया जाना चाहिए नोटिस तामील होने के एक माह के अंदर परिवाद दायर करना आवश्यक होता है।आपने पॉस्को एक्ट वृद्ध जनों के अधिकार और महिलाओं से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण क़ानून की जानकारी दी।आपने नालसा की साथी ,जागृति , डॉन और संवाद योजनाओं के अंतर्गत कानूनों की भी जानकारी प्रदान की। हिट एंड रन मोटर यान पीड़ित प्रतिकर और मध्य प्रदेश पीड़ित प्रतिकर योजना के बारे में भी जानकारी दी।हेल्प लाइन नंबर 15100 पर भी महिलाए अपनी समस्या बता सकती है। एल ए डी सी एस एसिस्टेंट निशा कौशल ने विधिक सहायता कैसे प्राप्त करें यह जानकारी दी।इस अवसर पर श्रीमती बिंदिया वर्मा, किरण बाई राजपूत श्रीमती बसु सुरेन्द्र चौहान सहित महिलाएं उपस्थित रही।