AAP को सबसे बड़ी कानूनी जीत: कोर्ट ने केजरीवाल और सिसोदिया को किया आरोपमुक्त

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नई दिल्ली। दिल्ली शराब घोटाला मामले में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल और पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने दोनों को मामले से आरोपमुक्त कर दिया है। कोर्ट का कहना है कि दोनों के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले हैं। अदालत ने कहा सीबीआई के पास इनके खिलाफ मुकदमा चलने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं हैं। इसी के साथ अन्य आरोपी भी बरी कर दिए गए हैं।
दरअसल अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया शराब घोटाला मामले की सुनवाई के लिए राउज़ एवेन्यू कोर्ट पहुंचे थे। केजरीवाल और सिसोदिया व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुए, जबकि के. कविता, अमनदीप ढल और कई अन्य आरोपी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई में शामिल हुए। कोर्ट ने सभी आरोपियों को बरी करते हुए अपने फैसले में कहा कि आबकारी नीति में कोई व्यापक साजिश या आपराधिक इरादा नहीं था। इसी के साथ कोर्ट ने ने आबकारी नीति मामले में अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया समेत सभी 23 आरोपियों के खिलाफ सीबीआई का मामला बंद कर दिया है।
सुनवाई के दौरान विशेष न्यायाधीश जितेंद्र सिंह ने सीबीआई को दोषपूर्ण जांच के लिए फटकार लगाई और कहा कि विस्तृत आरोपपत्र में कई खामियां हैं जिनका समर्थन गवाहों या बयानों से नहीं होता। प्रथम दृष्टया कोई मामला नहीं बनता। अदालत ने आरोप तय करने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने ये भी कहा निष्पक्ष सुनवाई के लिए निष्पक्ष जांच की जरूरत होती है। लेकिन इस मामले में ऐसा नहीं पाया गया।
बता दें, मामला 2022-23 की दिल्ली की शराब नीति से जुडा है जिसमें भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए सीबीआई ने केस दर्ज किया था। इस मामले को लेकर आम आदमी पार्टी के कई नेताओं को जेल जाना पड़ा था। खुद अरविंद केजरीवाल 6 महीने जेल में रहकर आए थे। मामले को लेकर सीबीआई और ईडी का आरोप था कि साउथ ग्रुप नाम की एक लॉबी से 100 करोड़ की रिश्वत ली गई और बदले में उन्हें लाइसेंस फीस में छूट और अन्य फायदे दिए गए।
विशेष न्यायाधीश जितेंद्र सिंह ने मामले में फैसला देते हुए दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और 21 अन्य लोगों को बरी कर दिया। अदालत ने कहा कि आरोप पत्र में कई ऐसी कमियां हैं जिनका सबूतों से समर्थन नहीं मिलता।
साभार लाइव हिन्दुस्तान

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