पंजाब CMO में कथित भ्रष्टाचार मामला: हाईकोर्ट ने सीबीआई को सौंपी जांच, 2 महीने में मांगी रिपोर्ट

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चंडीगढ़. पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO) में कथित भ्रष्टाचार से जुड़े मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को सौंप दी है. कोर्ट ने सीबीआई को दो महीने के अंदर अपनी जांच रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है.
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने पंजाब के पुलिस महानिदेशक (DGP) को तीन पत्र लिखकर कुछ लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की थी. ईडी ने आरोप लगाया था कि पंजाब में अधिकारियों के तबादले, पोस्टिंग, सीएलयू और अन्य सरकारी कार्यों में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है. ईडी ने अपने पत्रों में पंजाब के मुख्यमंत्री के ओएसडी (OSD) राजबीर घुम्मन का नाम भी विशेष रूप से दर्ज किया था.
ईडी की ओर से तीन-तीन पत्र भेजे जाने के बावजूद जब पंजाब पुलिस ने इस मामले में कोई ठोस कदम नहीं उठाया तो मामला अदालत तक पहुंच गया. अधिवक्ता निखिल सराफ ने पुलिस की निष्क्रियता को चुनौती देते हुए पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल कर निष्पक्ष जांच की मांग की.
हाईकोर्ट ने आज इस पीआईएल पर सुनवाई करते हुए मामले की गंभीरता को देखा और जांच का जिम्मा पंजाब पुलिस से लेकर सीबीआई को सौंप दिया. हाईकोर्ट ने जांच एजेंसी सीबीआई को पूरे मामले की पड़ताल कर दो महीने की तय समयसीमा के अंदर अपनी विस्तृत रिपोर्ट अदालत में पेश करने का निर्देश दिया है.
साभार आज तक

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