अविनाश तिवारी बने कोरबा के द्वितीय जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश-श्रम न्यायाधीश का भी दिया गया अतिरिक्त प्रभार

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कोरबा। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने श्री अविनाश तिवारी को कोरबा का द्वितीय जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश नियुक्त किया हैं, साथ ही उन्हें श्रम न्यायाधीश का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया हैं।
छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने उच्च न्यायिक सेवा के न्यायिक अधिकारियों की नई पदस्थापना को लेकर महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। हाई कोर्ट द्वारा जारी आदेश के तहत कोरबा श्रम न्यायालय-II में पदस्थ श्रम न्यायाधीश श्री अविनाश तिवारी को पदोन्नति के बाद कोरबा में द्वितीय जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के पद पर पदस्थ किया गया है।
हाईकोर्ट से जारी अधिसूचना क्रमांक 837/Confdl./2026, 11 सितंबर के अनुसार श्री तिवारी को नई न्यायिक जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके साथ ही उन्हें श्रम न्यायाधीश का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है।
 पदोन्नति के साथ बढ़ी न्यायिक जिम्मेदारी
आदेश के मुताबिक श्री अविनाश तिवारी अपनी नई जिम्मेदारी पदभार ग्रहण करने की तिथि से संभालेंगे। उनकी नई पदस्थापना के बाद कोरबा जिला न्यायालय में जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के रूप में न्यायिक व्यवस्था को लेकर महत्वपूर्ण बदलाव हुआ है।
हाईकोर्ट द्वारा जारी आदेश पर रजिस्ट्रार जनरल रजनीश श्रीवास्तव के हस्ताक्षर हैं। आदेश में संबंधित न्यायिक अधिकारी को निर्धारित प्रक्रिया के तहत नवीन पदस्थापना स्थल पर कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए गए हैं।
 कोरबा न्यायिक व्यवस्था में अहम नियुक्ति
श्री अविनाश तिवारी लंबे समय से न्यायिक सेवा में अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। अब उन्हें जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के रूप में नई जिम्मेदारी मिलने से कोरबा की न्यायिक व्यवस्था में उनकी भूमिका और महत्वपूर्ण हो गई है। साथ ही श्रम न्यायाधीश का अतिरिक्त प्रभार दिए जाने से श्रम संबंधी मामलों की न्यायिक जिम्मेदारी भी उनके पास रहेगी।
हाईकोर्ट के 11 सितंबर के आदेश के बाद अब श्री अविनाश तिवारी के कार्यभार ग्रहण करने के साथ ही कोरबा में द्वितीय जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के रूप में उनकी नई पारी शुरू होगी !

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