इंदौर में अवैध मदिरा के विरुद्ध अभियान: अमानक व मानव उपभोग हेतु अनुपयुक्त मदिरा व स्प्रिट जब्त

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इन्दौर । इंदौर में शराब का अवैध रूप से क्रय-विक्रय, परिवहन तथा भंडारण करने वालों के विरूद्ध कलेक्टर श्री शिवम वर्मा के निर्देशन में आबकारी विभाग द्वारा अभियान चलाकर लगातार कार्रवाई की जा रही है।

      सहायक आयुक्त आबकारी श्री अभिषेक तिवारी के निर्देश पर गत दिवस आबकारी विभाग इंदौर द्वारा जिले के विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में अवैध एवं अमानक मदिरा के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई की गई। इस दौरान साँवेर वृत्त उप निरीक्षक सुश्री त्रिअंबिका शर्मा द्वारा ग्राम महाराजगंज खेड़ा क्षेत्र में गश्त के दौरान संदिग्ध गतिविधि के आधार पर खुले मैदान में तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान आबकारी अमले ने झाड़ियों के पास से 10 लीटर हाथभट्टी मदिरा जप्त की गई। साथ ही कुछ दूरी पर आबकारी अमले को तलाशी के दौरान नाले के पास से 15 लीटर की केन में गहरे रंग की हाथभट्टी मदिरा जप्त की गई।

      एक अन्य मामले में वृत्त महू ‘अ’ में मुखबिर की सूचना पर वृत्त प्रभारी श्री पवन टिकेकर द्वारा बड़गोंडा थाना क्षेत्र अंतर्गत आड़ा पहाड़ के नाले किनारे से आबकारी अमले ने ओवर प्रूफ (OP) स्प्रिट जप्त की गई। प्रथम दृष्टया उक्त स्प्रिट मानव उपभोग हेतु अनुपयुक्त प्रतीत होने से विधिवत सैंपल लेकर रासायनिक प्रयोगशाला भेजे गए। इस मामले में अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(1)(फ) एवं 49(क) के अंतर्गत दो पृथक प्रकरण पंजीबद्ध कर जप्त मदिरा के नमूने परीक्षण हेतु एफ.एस.एल. भेजे गए हैं।

       आबकारी विभाग द्वारा आमजन के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए अवैध, अमानक तथा मानव उपभोग हेतु अनुपयुक्त मदिरा के निर्माण, परिवहन एवं संग्रहण के विरुद्ध निरंतर सख़्त कार्यवाही की जा रही है। आबकारी विभाग द्वारा नागरिकों से आग्रह किया गया है कि इस प्रकार की किसी भी अवैध गतिविधि की सूचना तत्काल दें।

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