फायरिंग मामले में जिला जज का फैसला: आरोपी फैजल खान को मिला कोर्ट का प्रोटेक्शन, दंडात्मक कार्रवाई पर रोक

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पटना. पटना में चर्चित कोचिंग विवाद और फायरिंग मामले में आरोपी बनाए गए फैजल खान की अग्रिम जमानत याचिका पर मंगलवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में सुनवाई हुई. जिला जज ने उन्हें प्रोटेक्शन प्रदान करते हुए दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगा दी है.
सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने अदालत को बताया कि फैजल खान का मामले में प्रत्यक्ष रूप से कोई आपराधिक कृत्य नहीं है और उन्हें गलत तरीके से आरोपी बनाया गया है. वहीं, पुलिस की ओर से मामले की जांच और दर्ज प्राथमिकी से संबंधित जानकारी अदालत के समक्ष रखी गई.
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जिला जज ने फैजल खान को अंतरिम राहत प्रदान की. अदालत ने उन्हें प्रोटेक्शन देते हुए उनके खिलाफ किसी भी प्रकार की दंडात्मक कार्रवाई पर फिलहाल रोक लगा दी है. इसके साथ ही मामले की अगली सुनवाई तक उन्हें राहत जारी रहेगी. ऐसे में अब उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी. 
गौरतलब है कि पटना के एक कोचिंग संस्थान से जुड़े विवाद के दौरान हुई फायरिंग के बाद यह मामला चर्चा में आया था. वायरल वीडियो के आधार पर कदमकुआं थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी. पुलिस के अनुसार फायरिंग की घटना में कोचिंग संस्थान से जुड़े दो गार्डों की भूमिका सामने आई थी, जो फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं.
साभार आज तक

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