बैंक कर्ज न चुकाने पर किसान को न्यायालय ने सुनाई 6महा की सजा एवं दिए 887620 रुपए जमा करने के आदेश
अशोकनगर ब्यूरो गोलू यादव रिपोर्ट
अशोकनगर जे एम एफ सी न्यायालय न्यायाधीश हर्षिता गौड़ (शर्मा) ने दिनांक 13 फरवरी को धारा 138 के प्रकरण में फैसला सुनाते हुए आरोपी राजू रघुवंशी पुत्र तखत सिंह रघुवंशी निवासी ग्राम मोहरी ज्ञान तहसील शाढोरा को प्रकरण क्रमांक एससी- एन आई 87/24 मे दिनांक 13 फरवरी 2026 को आदेश सुनाते हुए आरोपी को 6 माह की कारावास एवं 887620 रुपए अदा करने के आदेश जारी किए हैं दरअसल मामला यह है कि राजू रघुवंशी पुत्र तखत सिंह रघुवंशी ने एच डी एफ सी बैंक से के सी सी लोन लिया था जिसके भुगतान हेतु वर्ष 2023 में एचडीएफसी बैंक शाखा अशोकनगर विदिशा रोड को 6 लाख 91 000 रुपए का चेक कोटक महिंद्रा बैंक का भर कर दिया था जो कि उक्त चेक को जब बैंक में लगाया गया तो चेक बाउंस हो गया इसके बाद परिवादी एचडीएफसी बैंक प्रदीप उपाध्याय द्वारा न्यायालय में प्रकरण प्रस्तुत किया जिसमें न्यायालय द्वारा आरोपी को दोषी मानते हुए 6 महा की सजा एवं 887620 रुपए प्रतिकर के रूप बैंक में जमा करने के निर्देश पारित किए गए हैं उक्त मामले में एच डी एफ सी बैंक की ओर से पैरवी एडवोकेट राहुल मिश्रा द्वारा की गई।

