समझौते के बहाने बुलाया, सिर में बोतल फोड़ी फिर चाकू से किया हमला रेलवे ग्राउंड में पुराने विवाद का ‘हिसाब’ करने पहुंचे चार युवक

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युवक और दोस्त घायल, जान से मारने की धमकी देकर फरार
साहिल खान शहडोल 
शहडोल। शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र में पुराने विवाद को सुलझाने के बहाने युवक को रेलवे ग्राउंड बुलाकर जानलेवा हमला करने का मामला सामने आया है। आरोप है कि चार युवकों ने पहले गाली-गलौज की और विरोध करने पर कांच की बोतल से हमला कर दिया। इसके बाद चाकू से वार कर युवक और बीच-बचाव करने आए उसके दोस्त को घायल कर दिया। घटना के बाद आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से फरार हो गए। पुलिस ने चार नामजद आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
‘मैटर सॉल्व’ करने का फोन, ग्राउंड में घेर लिया
पुलिस के अनुसार इतवारी मोहल्ला वार्ड क्रमांक-8 निवासी 20 वर्षीय हासिम रजा ने शिकायत में बताया कि करीब तीन-चार महीने पहले उसका परिचित अदनान खान से विवाद हुआ था। इसी विवाद को लेकर दोनों के बीच रंजिश चली आ रही थी। 17 सितंबर की शाम करीब 4ः20 बजे अदनान खान ने हासिम को फोन कर पुराने विवाद का मामला सुलझाने के लिए रेलवे ग्राउंड बुलाया। हासिम अपने दोस्त वंश ताम्रकार के साथ चार पहिया वाहन से रेलवे ग्राउंड पहुंचा। वहां अदनान खान के साथ समीम खान, अनुज सिंह और अब्दुल रहमान उर्फ छोटा भैया पहले से मौजूद थे।
बोतल से पीठ पर वार, फिर चला चाकू
आरोप है कि हासिम के पहुंचते ही चारों ने गाली-गलौज शुरू कर दी। विरोध करने पर अदनान खान ने कांच की बोतल से हासिम की पीठ पर वार कर दिया। इसके बाद अब्दुल रहमान उर्फ छोटा भैया ने साथियों को उकसाया। अनुज सिंह ने हासिम को पकड़ लिया और समीम खान ने चाकू से उसके बाएं पैर के कूल्हे पर वार कर दिया। हासिम पर हमला होते देख उसका दोस्त वंश ताम्रकार बीच-बचाव के लिए पहुंचा, तो उसके बाएं हाथ की हथेली में भी चाकू लग गया। हमले में दोनों घायल हो गए और मौके पर खून फैल गया।
‘अगली बार जान से खत्म कर दूंगा’ की धमकी
पीड़ित के मुताबिक हमला करने के बाद आरोपियों ने उसे धमकाया कि अगली बार जान से खत्म कर देंगे। इसके बाद सभी आरोपी मौके से फरार हो गए। घायल हासिम अपने दोस्त के साथ कोतवाली थाना पहुंचा और पुलिस को घटना की जानकारी देते हुए शिकायत दर्ज कराई। कोतवाली पुलिस ने शिकायत के आधार पर अदनान खान, समीम खान, अनुज सिंह और अब्दुल रहमान उर्फ छोटा भैया के खिलाफ ठछै की धारा 296(बी), 118(1), 351(3) एवं 3(5) के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस घटना के कारणों, आरोपियों की भूमिका और हमले में इस्तेमाल हथियारों को लेकर जांच कर रही है। आरोपियों की तलाश भी शुरू कर दी गई है।

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