हाई कोर्ट इंदौर में अवैध हिरासत पर सुनवाई – पुलिस अधिकारियों को नोटिस जारी
इंदौर। बंजारा समाज के एक नाबालिग को कानून के विरुद्ध पुलिस अभिरक्षा में रखे जाने के मामले में शुक्रवार को हाई कोर्ट, इंदौर खंडपीठ ने सख्त रुख अपनाया। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता मानसी जैन और दीपक चौहान , हितेश शर्मा, जितेन्द्र गुप्ता ने तर्क रखते हुए न्यायालय का ध्यान इस गंभीर संवैधानिक उल्लंघन की ओर आकर्षित किया । पुलिस द्वारा किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करने की बजाय अवैध रूप से हिरासत में रखने पर दाखिल एक रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए माननीय न्यायालय ने संबंधित पुलिस अधिकारियों को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा है।
अधिवक्ताओं ने दलील दी कि नाबालिग को किशोर न्याय अधिनियम के प्रावधानों के तहत संरक्षण मिलना चाहिए था, परंतु पुलिस ने कानून का उल्लंघन करते हुए उसे गैरकानूनी रूप से थाने में हिरासत में रखा।
माननीय न्यायालय ने इस गंभीर विषय को देखते हुए पुलिस अधिकारियों से स्थिति रिपोर्ट तलब की है और स्पष्ट किया कि नाबालिगों के अधिकारों का हनन किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मामले की अगली सुनवाई नियत तिथि पर होगी।

