स्कूटर से 83,800 रुपये की अवैध शराब व वाहन जब्त, महिला पर आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज
पत्रकार :- खुशबू श्रीवास्तव
इंदौर। कलेक्टर श्री शिवम वर्मा के निर्देश एवं सहायक आयुक्त आबकारी श्री अभिषेक तिवारी के मार्गदर्शन में जिला आबकारी विभाग द्वारा अवैध मदिरा के निर्माण, परिवहन एवं विक्रय के विरुद्ध लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में शुक्रवार सुबह गश्त के दौरान आबकारी विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक महिला को अवैध शराब के साथ गिरफ्तार किया।
विभागीय टीम ने विभिन्न स्थानों पर चेकिंग अभियान के दौरान संदेह के आधार पर सुनीता पति रोहित बौरासी (39 वर्ष), निवासी 25/1 विनोबा नगर, बड़ी ग्वालटोली, इंदौर की होंडा एक्टिवा (क्रमांक MP09-UF-2975) की तलाशी ली। तलाशी के दौरान स्कूटर की डिक्की एवं प्लास्टिक के बोरे से देशी प्लेन मदिरा बरामद हुई।
जब्त मदिरा एवं वाहन का अनुमानित बाजार मूल्य 83,800 रुपये बताया गया है।
आरोपी महिला के विरुद्ध मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 की धारा 34(1)(क) के तहत प्रकरण दर्ज कर वैधानिक कार्रवाई की गई है।
जिला आबकारी विभाग ने स्पष्ट किया है कि अवैध मदिरा के निर्माण, परिवहन एवं बिक्री के विरुद्ध अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा तथा नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

