थाना खजराना पुलिस की विवेचना में हत्या के आरोपी को मिली आजीवन कारावास की सजा
मानवता को शर्मसार करने वाले कलयुगी पिता को स्वयं की पुत्री को पानी की होदी में डूबाकर मौत के घाट उतारने वाले हत्या के आरोपी को मिली आजीवन कारावास की सजा
खजराना पुलिस द्वारा 24 घंटे के भीतर किया था अंधे कत्ल का खुलासा, लगातार पूछताछ ,मुखबीर तंत्र एवं आसूचना संकलन एवं कड़ी मेहनत से हत्या के आरोपी को राउंडअप कर किया विधिवत गिरफ्तार
थाना खजराना क्षेत्र के जघन्य सनसनीखेज प्रकरण मे थाना खजराना पुलिस के अथक प्रयासो से अभियुक्त कालू उर्फ शेरू को हुई *आजीवन कारावास एवं 1000/ रुपये के अर्थदंड की सजा।
खजराना पुलिस की उत्कृष्ट विवेचना एवं अनुसंधान तथा गांव की गवाही के कारण ही प्रकरण में बालिका को मिला न्याय और आरोपी को हुई आजीवन कारावास की सजा ।
रिपोर्टर अजय चौहान
इंदौर- दिनांक 30/08/2024 को थाना खजराना पर सूचना प्राप्त हुई कि खजराना गणेश मंदिर के पीछे पुरानी पार्किंग के पास पानी की होदी में एक बालिका का शव मिला हे जिस पर से थाना खजराना पर मर्ग क्रमांक 62/2024 धारा 194 बीएनएस का मर्ग कायम किया जाकर ज्ञात हुआ कि उक्त मृतिका बालिका का नाम आरती हे तत्पश्चात श्रीमान थाना प्रभारी द्वारा तुरंत 01 टीम गठित कर उक्त अज्ञात आरोपी को ज्ञात करने हेतु लगाया गया जाकर मुखबिरी सूचना एवं सैकड़ों फुटेज खंगालने के पश्चात ज्ञात हुआ कि बालिका के पिता कालू उर्फ शेरू पिता इस्माईल खान निवासी खजराना द्वारा दिनांक 29/08/2024 की रात्रि 22.00 बजे के करीब बालिका को गोद में लेकर पानी से भरे हौज में जाते देखा हे एवं बालिका को डुबाने की घटना को अंजाम दिया गया हे तत्पश्चात आरोपी कालू उर्फ शेरू के खिलाफ थाना खजराना में अपराध क्रमांक 702/24 धारा 103(1) का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
घटना की गंभीरता को देखते हुए श्रीमान पुलिस आयुक्त महोदय श्री संतोष सिंह एवं अतिरिक्त पुलिस आयुक्त महोदय श्री अमित सिंह द्वारा प्रकरण में प्राथमिकता पर कार्यवाही के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए थे। जिसके तारतम्य में श्रीमान पुलिस उपायुक्त महोदय जोन-2 श्री कुमार प्रतीक एवं अति.पुलिस उपायुक्त जोन-2 श्री अमरेंद्र सिंह एवं श्रीमान सहायक पुलिस आयुक्त महोदय श्री कुंदन मंडलोई के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी महोदय खजराना मनोज सिंह सेंधव को उक्त प्रकरण में प्राथमिकता के आधार पर प्रभावी कार्यवाही के लिए दिशा निर्देश दिए एवं लगातार मॉनिटरिंग की गई। विवेचना के दौरान से ही श्रीमान थाना प्रभारी महोदय खजराना द्वारा तुरंत 01 टीम गठित कर आरोपी कालू उर्फ शेरू को राउंडअप कर गिरफ्तार करने हेतु लगाया गया। इसी दौरान मुखबिरी सूचना तंत्र एवं पुलिस के अथक प्रयासों से आरोपी को राउंडअप कर विधिवत गिरफ्तार किया जाकर अभियुक्त कालू उर्फ शेरू पिता इस्माइल खान को न्यायालय समक्ष प्रस्तुत किया जाकर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया।
प्रकरण की गंभीरता व संवेदनशीलता को दृष्टिगत रखते हुए उक्त प्रकरण को पुलिस उपायुक्त महोदय जिला इंदौर द्वारा जघन्य सनसनी खेज गंभीर अपराध की श्रेणी में चिन्हित किया जाकर प्रकरण के विवेचक उप निरीक्षक संदीप पटेल द्वारा अनुसंधान पूर्ण कर अभियुक्त के विरुद्ध अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। प्रकरण के जघन्य सनसनीखेज गंभीर अपराध की श्रेणी में होने से चिन्हित प्रकरण के न्यायालय में ट्रायल के दौरान साक्षीगणो के अभियोजन पक्ष में बयान कराए गए जिस पर से माननीय न्यायालय के द्वारा अभियुक्त कालू उर्फ शेरू को आज दिनांक 22/01/2026 को आजीवन कारावास एवं 1000 रुपए के अर्थ दंड से दंडित किया है।
आरोपी का नाम – कालू उर्फ शेरू पिता इस्माइल खान निवासी खजराना गणेश मंदिर के पीछे, पुराना पार्किंग स्टैंड खजराना इंदौर (म. प्र.)
उक्त कार्यवाही में निरीक्षक मनोज सिंह सेंधव, उनि. संदीप पटेल, सउनि गणेश मुजाल्दे, प्रआर. अजित यादव, आर. उत्तम, शुभम सिंह, राजेंद्र किराड़े एवं प्रदीप सूर्यवंशी की सराहनीय भूमिका रही।

