आगामी त्यौहारों को ध्यान में रखते हुए, इंदौर पुलिस कमिश्नरेट की गुंडे/बदमाशों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही...
पुलिस कमिश्नर इंदौर द्वारा आपराधिक गतिविधियों में लिप्त कुल 18 शातिर बदमाशों के विरुद्ध, किए गए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी..
06 कुख्यात बदमाशों को जिलाबदर कर, किया गया इंदौर व सीमावर्ती जिलों की राजस्व सीमा से निष्कासित।
इंदौर
आदित्य शर्मा
12 अन्य बदमाशों के विरुद्ध निर्बन्धन आदेश जारी कर, थाना हाजरी होने के लिए किया गया पाबंद।
बदमाश आदतन अपराधी है, जिनके विरुध्द पूर्व से पंजीबध्द है- विभिन्न धाराओं के कई गंभीर अपराध।
इदौर नगरीय क्षेत्र मे अपराध व अपराधियों पर नियंत्रण एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने तथा आगामी त्योहारों को ध्यान में रखते हुए, पुलिस आयुक्त नगरीय इन्दौर श्री संतोष कुमार सिंह के दिशा निर्देशन में इंदौर पुलिस द्वारा सक्रिय गुंडे बदमाशों के विरुद्ध लगातार प्रभावी कार्यवाही की जा रही है। इसी कड़ी में पुलिस आयुक्त द्वारा संबंधित जोन के पुलिस अधिकारियों से प्राप्त प्रतिवेदन पर कार्यवाही करते हुए 06 कुख्यात बदमाशों को जिलाबदर तथा 12 अन्य शातिर बदमाशो को थाना हाजरी के लिए निर्बन्धन आदेश जारी कर विभिन्न शर्तो के अधीन पाबंद किया गया है।
आदतन बदमाश जो कि आपराधिक प्रवृत्ति के होकर इनके द्वारा क्षेत्र में लगातार आपराधिक गतिविधियों को अंजाम दिया जा रहा था। इन अपराधियों के विरुध्द विभिन्न गंभीर धाराओं के कई अपराध शहर के विभिन्न थानों में पंजीबद्ध है। बदमाशों के विरुद्ध प्रतिबंधात्मक कार्यवाही के उपरांत भी इनके द्वारा लगातार अपराध कारित कर आम लोगो की शांति भंग कर क्षेत्र की लोक व्यवस्था भंग की जा रही थी।
उक्त बदमाशो की आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने हेतु बदमाशों के विरुद्ध म.प्र. राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 के अंतर्गत कार्यवाही हेतु इनके प्रकरणों के प्रतिवेदन को श्रीमान पुलिस आयुक्त नगरीय इन्दौर के समक्ष प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रकरणों की जांच एवं विचारण उपरांत पुलिस आयुक्त नगरीय इंदौर श्री संतोष कुमार सिंह द्वारा उक्त 06 बदमाशों --
1. आकाश उर्फ बकरी पिता सुनील भिलवारे उम्र 31 साल निवासी 25 अनुराधा नगर जनता क्वार्टर हाल भावना नगर थाना तेजाजी नगर इंदौर ( अवधि - 01 वर्ष )
2. राहुल उर्फ पम्पा पिता दिनेश बौरासी उम्र 26 वर्ष निवासी 288 बड़ी ग्वालटोली थाना पलासिया इंदौर ( अवधि - 06 माह )
3. साजिद पिता इस्लाम खान उम्र 28 वर्ष निवासी 985 कृष्णबाग कॉलोनी थाना एमआईजी इंदौर (अवधि - 03 माह )
4. सोहेल उर्फ टिक्कू पिता सिराज खान उम्र 28 वर्ष निवासी 187 न्यू खिजराबाद थाना खजराना इंदौर ( अवधि - 03 माह )
5. सुदीप उर्फ सुमित पिता रमाकांत मिश्रा उम्र 27 वर्ष निवासी 125 नरसिंह की चाल थाना एमआईजी इंदौर (अवधि - 03 माह )
6. हर्ष उर्फ हरीश पिता श्याम सोनी उम्र 22 वर्ष निवासी विकास नगर छोटा बांगड़दा थाना एरोड्रम इंदौर (अवधि - 03 माह )
उक्त सभी 06 बदमाशों को निर्धारित अवधि के लिए जिला इंदौर (नगरीय एवं देहात) एवं उससे लगे सीमावर्ती जिलो की सीमाओं के लिये प्रतिबंधित करने हेतु जिलाबदर आदेश जारी किया गया है।
इसके साथ ही आदतन बदमाशों की आपराधिक प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने के लिए, पुलिस कमिश्नर इंदौर द्वारा उक्त 12 बदमाशों को निर्बंधन आदेश से प्रतिबंधित किया है -
1. शेख अमजद पिता शेख हैदर उम्र 62 वर्ष निवासी तंजीम नगर थाना खजराना इंदौर (अवधि - 01 वर्ष)
2. दीपक पिता कैलाश नरवरिया उम्र 28 साल निवासी चित्रा नगर थाना खजराना इंदौर ( अवधि - 01 वर्ष )
3. अरविंद पिता रामेश्वर चावला उम्र 35 वर्ष निवासी 208 माली मोहल्ला थाना परदेशीपुरा इंदौर (अवधि - 01 वर्ष)
4. नवल किशोर पिता भगत सिंह उम्र 27 साल निवासी 223/03 न्यू जुना रिसाला थाना सदर बाजार इंदौर ( अवधि - 01 वर्ष )
5. कुणाल पिता विनोद निनामा उम्र 24 साल निवासी भील कॉलोनी थाना आजाद नगर इंदौर ( अवधि - 01 वर्ष )
6. जफर उर्फ सुपारी पिता सलीम खान उम्र 40 साल निवासी 41 ताज नगर थाना खजराना इंदौर ( अवधि - 06 माह)
7. गोलू उर्फ संतोष पिता राजकुमार बौरासी उम्र 32 साल निवासी हरिजन कॉलोनी देवनगर थाना एमआईजी इंदौर ( अवधि - 06 माह)
8. कान्हा उर्फ हरीश पिता नत्थूलाल शाक्यवार उम्र 52 साल निवासी 225/02 सर्वहारा वर्ग थाना परदेशीपुरा इंदौर ( अवधि - 06 माह)
9. अमित पिता सुमेर सिंह ठाकुर उम्र 43 साल निवासी 1530 शीलनाथ कैंप थाना परदेशीपुरा इंदौर ( अवधि - 06 माह)
10. बबलू उर्फ लक्ष्मण पिता मनोहर राजपूत उम्र 42 साल निवासी 12/02 शंकर कुम्हार का बगीचा थाना परदेशीपुरा इंदौर ( अवधि - 06 माह)
11. अर्जुन उर्फ अज्जू पिता विक्रम सिंह सोलंकी उम्र 24 साल निवासी 13 कुलकर्णी का भट्टा थाना परदेशीपुरा इंदौर ( अवधि - 03 माह)
12. दीपक ठाकुर पिता सुमेर अयोध्या प्रसाद ठाकुर उम्र 31 साल निवासी रूक्मणी नगर थाना एरोड्रम इंदौर (अवधि 04 माह)
उक्त निर्बन्धन आदेश की शर्तों के तहत सभी 12 बदमाशों को-
निर्धारित समय अवधि पर संबंधित थाने देना होगी हाजिरी।
अवैधानिक गतिविधियों में नही रहेंगे संलिप्त।
शहर में लोकशांति को भंग करने का नही करेंगे कोई कार्य, आदि प्रतिबंधात्मक शर्ते लगाई गई है।
बदमाशो द्वारा उक्त निर्बन्धन आदेश की शर्तों का यदि उल्लंघन किया जाता है तो उसके विरुद्ध उचित वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।
उक्त प्रकरणों पर शासन की ओर से पैरवी एडीपीओ श्री अजय प्रताप बुंदेला द्वारा की गई।

