खनियांधाना पुलिस द्वारा 10 पेटी देशी मदिरा प्लेन कीमती ₹50000 एवं एक मोटरसाइकिल कुल मसरूका 1.3 लाख रुपए के साथ एक  आरोपी को गिरफ्तार किया

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दैनिक रणजीत टाइम्स संवाददाता जगदीश पाल
पुलिस अधीक्षक शिवपुरी  अमन सिंह राठौड के द्वारा जिले मे अवैध मादक पदार्थ एवं  शराब की रोकथाम हेतु आदेशित किया गया था एवं जीरो टोलरेंस के निर्देश दिये थे उक्‍त आदेश के पालन में  अति. पुलिस अधीक्षक  के निर्देशन मे एवं एस.डी.ओ.पी. अनुभाग पिछोर के मार्गदर्शन  में कल दिनांक 05.03.2025 की रात  को खनियाधाना पुलिस को मुखविर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि दो  व्यक्ति  रमपुरा तिराहा पर शराब की पेटियां रखकर मोटरसाईकल से कहीं बेचने के लिये खडे हैं  तब हमराही फोर्स के मुखबिर के बताये स्थान पर पहुंचे तो एक काले रंग की मोटरसाईकल के पास खडे हुए व्यक्तियों ने  पुलिस को देखकर भागने का प्रयास किया जिसमे से एक व्यक्ति को हमराह फोर्स  व राहगीर साक्षी की मदद से घेरकर पकडा एवं दूसरे व्यक्ति अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गया  पकडे हुए व्यक्ति का नाम पता पूछा तो उसने  अपना नाम प्रमोद पुत्र नंदराम यादव उम्र 19 साल निवासी ग्राम पहाडपुर अछरौनी  थाना  खनियाधाना जिला शिवपुरी का होना बताया तथा भागे हुए  व्यक्ति का नाम पता पूछा तो उसने भागे हुए व्यक्ति का नाम कृष्णा यादव पुत्र जगतसिंह यादव निवासी ग्राम पहाडपुर अछरौनी का होना बताया तथा बताया कि दोनो लोग मिलकर अबैध शराब बेचने का काम करते हैं ।   मोटरसाईकल के पास मे रखे तीन प्लास्टिक के काले रंग के कट्टों को खोलकर चैक किया तो दो कट्टों मे तीन तीन  पेटी खाकी कलर के गत्ते की रखी हुईं मिली एक कट्टे  मे चार पेटी खाकी कलर के गत्ते की रखी हुईं मिली उक्त खाकी कलर के गत्ते की पेटियों को खोलकर चैक किया तो प्रत्येक पेटी मे 50-50 क्वार्टर देशी मदिरा प्लेन के भरे हुए शीलबंद मिले कुल 500   क्वार्टर देशी मदिरा प्लेन के हैं जो कीमती करीबन 50000 रुपये एवं हीरो स्पेलेण्डर प्लस मोटरसाईकल एमपी 33 जेड सी 1337 काले रंग कीमती करीबन 80000 रुपये की रखी मिली आरोपी प्रमोद यादव से  उक्त शराब के रखने व बेचने के सम्बंध मे बैध लाइसैंस चाहा गया तो लाइसैंस ना होना बताया आरोपी प्रमोद यादव का यह कृत्य 34(2) आबकारी एक्ट का पाया जाने से  मौके पर  10 पेटी देशी मदिरा प्लेन की पेटियां एवं स्पेलेण्डर प्लस मोटरसाईकल जप्त कर आरोपी प्रमोद यादव को मौके गिरफ्तार किया गया ,आरोपी के विरूद्ध अपराध धारा 34(2)  आबकारी एक्‍ट का पंजीबद्ध किया गया है ।गिरफ्तार आरोपी से शराब सप्लायर के संबंध मे पूछताछ की जा रही है । 
बरामद मसरुकाः-  तीन काले रंग के प्लास्टिक के कट्टों मे 10 पेटी देशी मदिरा प्लेन कीमती 50000 रुपये                            
एक मोटरसाईकल स्पेलेण्डर प्लस कीमती करीबन 80000 रुपये कुल मसरुका  कीमती  130000 रुपये

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